झारखंड

ईडी के अधिकारी को तीन हफ्ते के भीतर देना होगा जवाब, हेमन्त सोरेन की एफआईआर मामले में हुई कोर्ट में सुनवाई्

एनपीटी रांची ब्यूरो,

रांची, झारखण्ड हाईकोर्ट ने ईडी को तीन हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। इससे पहले सीएम हेमन्त सोरेन की शिकायत पर रांची के गोंदा थाने में ईडी अधिकारियों पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसे लेकर झारखण्ड हाईकोर्ट में चल रही है। पुलिस ने कपिल राज, एडिशनल डायरेक्टर, देवव्रत झा, सहायक निदेशक, अनुमान कुमार, अमन पटेल व अन्य अफसरों पर मामला दर्ज कराया था।आपको बता दें कि ईडी अधिकारियों पर दर्ज केस को ईडी के अधिकारियों कपिल राज एवं अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा अगले आदेश तक पुलिस ईडी अधिकारियों को 41 ए का नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। कोर्ट ने ईडी अधिकारी को खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक अगले आदेश तक जारी रखा था। आज की सुनवाई में ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास और सौरभ कुमार ने पक्ष रखा। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया था कि उनके दिल्ली आवास पर ईडी का तलाशी अभियान उन्हें और उनके समुदाय को परेशान करने और बदनाम करने के इरादे से चलाया गया। ईडी के अधिकारियों ने मीडिया को इसकी जानकारी लीक की, जिससे जनता की नजर में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए। एससी/एसटी एक्ट के तहत रांची के अजाक पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के मुताबिक एफआईआर हेमंत सोरेन सोरेन की दिल्ली आवास पर ईडी द्वारा की गई तलाशी के संबंध में एक शिकायत को लेकर की गई है। एफआईआर में ईडी के सीनियर अधिकारियों पर दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर की गई तलाशी का आरोप लगाया है। सुनवाई में अदालत ने सीएम हेमन्त सोरेन से जवाब मांगा था। जिस पर उन्होंने जवाब सौंप दिया। आज सुनवाई करते हुए अदालत ने ईडी के वरिष्ठ अधिकारी देवव्रत झा को अपना जवाब देने को कहा। अदालत ने इसके लिए ईडी को तीन हफ्ते का समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद की जायेगी। आपको बता दें कि रांची पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद ईडी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया था। जिसे लेकर पुलिस ने 41 ए का नोटिस भी जारी किया गया था।

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