शिक्षा विभाग ने 412 पारा टीचर्स को किया बर्खास्त

एनपीटी पाकुड़ ब्यूरो,
झारखण्ड में पारा शिक्षकों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग ने 412 पारा टीचरों को बर्खास्त कर दिया है। मामला पलामू जिला का है, जहां पारा शिक्षकों के खिलाफ लंबे समय से कारवाई अटकी हुई थी। जिले के 412 पारा शिक्षकों की जहां सेवा समाप्त कर दी गई है, तो वहीं 33 पारा शिक्षकों को राहत मिल गयी है। प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह -पलामू के उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक सह -जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संदीप कुमार ने हटाये गये 412 पारा शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। दअसल जांच में पाया गया कि सम्बन्धित पारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई थी। सभी की नियुक्ति नियम के विरुद्ध की गई थी। झारखण्ड हाइकोर्ट के निर्देश पर जांच समिति ने अवैध रूप से नियुक्त नौडीहा बाजार प्रखण्ड के 200 तथा छतरपुर प्रखण्ड के 247 पारा शिक्षकों को दस्तावेज के साथ अपना लिखित पक्ष/दावा रखने का निर्देश दिया गया था। सम्बन्धित सभी पारा शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के दस्तावेजों की जांच के बाद 412 पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई। प्रमाण पत्र सही पाए जाने वाले 33 पारा शिक्षकों की सेवा बहाल रखने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि पारा शिक्षक पलामू जिला के दो प्रखण्ड नौडीहा बाजार एवं छतरपुर प्रखण्ड से सम्बन्धित है। जारी सूची में 445 में 412 शिक्षकों की सेवा खत्म की गई है। इनमें नौडीहा बाजार प्रखण्ड के 180 तथा छतरपुर प्रखण्ड के 232 पारा शिक्षक (सहायक अध्यापक) है, जिनकी सेवा समाप्त की गई। इनमें नौडीहा बाजार प्रखण्ड के 200 में 199 तथा छतरपुर प्रखण्ड के 247 में 246 पारा शिक्षकों ने जांच समिति के समक्ष अपना लिखित पक्ष/ दावा समर्पित किया था। समिति ने करीब 445 पारा शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की। जानकारी के मुताबिक जांच रिपोर्ट में नौडीहा बाजार प्रखण्ड के 20 तथा छतरपुर प्रखण्ड के 29 पारा शिक्षकों के उपलब्ध कराये गये ग्राम शिक्षा समिति से चयन व प्रखण्ड अनुमोदन की प्रति प्रखण्ड कार्यालय में उपलब्ध अनुमोदन की प्रति से मेल नहीं खाती है। वही नौडीहा बाजार प्रखण्ड के 151 व छतरपुर के 196 पारा शिक्षकों ने ग्राम शिक्षा समिति से चयन सम्बन्धित साक्ष्य उपलब्ध कराया था। बावजूद प्रखण्ड से अनुमोदन सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। उसी तरह से नौडीहा बाजार प्रखण्ड के नौ और छतरपुर प्रखण्ड के सात पारा शिक्षकों के उपलब्ध साक्ष्य में पाया गया कि वे चयन के समय निर्धारित अर्हता पूरी नहीं करते हैं। जबकि नौडीहा बाजार प्रखण्ड के 19 व छतरपुर प्रखण्ड के 14 पारा शिक्षकों के चयन को ग्राम शिक्षा समिति से वैध पाया गया। अभ्यर्थियों के उपलब्ध कराये गये प्रखण्ड अनुमोदन की प्रति कार्यालय में उपलब्ध प्रति से मेल खाती है। इसलिए इनकी नौकरी बरकरार रखी गयी।