डीएम का सख्त आदेश खुले में कुर्बानी और सोशल मीडिया पर फोटो-वीडियो पूरी तरह प्रतिबंधित
ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी, 42 मोबाइल पार्टियाँ और 16 क्यूआर टीमें में लगेंगी – एसपी सिटी
नेशनल प्रेस टाइम, ब्यूरो।
बरेली। बकरा ईद को लेकर बरेली प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा है कि कुर्बानी से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही या उत्तेजक गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दे।
प्रशासन ने आदेश दिया है कि सड़क, गली या किसी सार्वजनिक स्थान पर खुले में कुर्बानी देना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए विशेष निगरानी टीमें बनाई गई हैं जो सभी इलाकों में नजर बनाए रखेंगी।
डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि कुर्बानी से जुड़े फोटो या वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कानूनन अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल और पुलिस टीमें 24 घंटे सोशल मीडिया पर नजर रखेंगी।
ईद की नमाज केवल उन्हीं स्थलों पर अदा की जाएगी जिन्हें पहले से प्रशासन की अनुमति प्राप्त है। सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर नमाज की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, इस बार किसी भी नई परंपरा जैसे जुलूस, आयोजन या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना अनुमति कोई नया कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा।
डीएम अविनाश सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि वे बकरा ईद का पर्व सौहार्द और कानून का पालन करते हुए मनाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन सभी समुदायों के बीच भाईचारा बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
किसी भी तरह की शिकायत या जानकारी के लिए नागरिक स्थानीय पुलिस या कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया आगामी त्यौहार बकरीद को लेकर बरेली जनपद में विशेषकर शहर में पुलिस द्वारा तैयारियां की गई है। शहर में 450 के ऊपर मस्जिद हैं और 23 ईदगाह हैं। इनमें से 271 मस्ज़िदों में नमाज़ अदा की जाएगी और 12 इनमें से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पुलिस द्वारा भी गार्ड लगाई जाएगी। इसमें हमारे द्वारा 42 मोबाइल पार्टियाँ स्थापित की गयी है और 16 क्यूआर टीमें में रहेंगी जो लगातार निगरानी करेंगी।