बीएसए कार्यालय में रिश्वत लेने के आरोपी की जमानत पर टली सुनवाई

एनपीटी मथुरा ब्यूरो
मथुरा। बीएसए कार्यालय मथुरा में तैनात वरिष्ठ सहायक ब्रजराज सिंह को एंटी करप्शन आगरा की टीम ने 25 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में 19 जून 2024 के रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यह रिश्वत सदर बाजार निवासी धर्मेंद्र सिंह से उनके पिता रामेश्वर सिंह की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस समाप्त करने के एवज में ली गई थी। वह रामेश्वर सिंह कन्या जूनियर हाईस्कूल वृंदावन में परिचारक के पद पर तैनात हैं। हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए शासकीय अधिवक्ता ने मामले के सह आरोपी बीएसए सुनील दत्त की जांच की वर्तमान स्थिति की जानकारी करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। इसके बाद भी उन्होंने सुनवाई की मांग की। इस पर हाईकोर्ट ने एक सप्ताह का समय देते हुए मुकदमे को 1 अप्रैल 2025 को सूचीबद्ध करने के आदेश दिए हैं। रिश्वत लेने के आरोप में वरिष्ठ सहायक ब्रजराज सिंह की गिरफ्तारी के बाद बीएसए ने भी भष्टाचार निवारण न्यायालय मेरठ में अग्रिम जमानत के लिए 8 जुलाई 2024 को अर्जी दाखिल की थी। लगातार तीन माह तक कई बार सुनवाई हुई, लेकिन हर बार बीएसए के अधिवक्ता ने अगली तारीख मांगी। इस पर न्यायालय ने 30 सितंबर 2024 को अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।