गोड्डा

बाल श्रम से करें परहेज : डालसा- सुंदरपहाड़ी प्रखंड के मवि कमरामारिणी में विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित

सुन्दपहाड़ी (गोड्डा ): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को सुंदरपहाड़ी प्रखंड के कमरामारिणी मध्य विद्यालय परिसर में विधिक साक्षरता सह जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डालसा की ओर से गठित टीम में शामिल पीएलवी चुनका मरांडी व मंजूरी बीबी ने नालसा की शिशु प्रोजेक्ट ,मानव तस्करी आदि के बारे में जानकारी दी । उन्होंने कहा कि होटल, संस्थान या निजी आवास पर कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जरुर भेजें। पढ़ाने की बजाय बच्चों से मजदूरी नहीं करायें। बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है। कहा कि 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बाल मजदूर कहलाता है। ऐसे में इन्हें बाल मजदूरी की मनाही है। ये बच्चे कोयला बीनने, राख के गड्ढे को साफ करने, रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करने, बंदरगाह पर काम करने,पटाखों की दुकान पर काम करने व आतिशबाजी का सामान बेचन, गैरेज में काम करने ढ़लाई के कारखाने में सहित विभिन्न खतरे वाले कामनों से अलग रखने का निर्देश जारी किया गया है। जो व्यक्ति नाबालिग को काम पर रखता है उसके लिए दंड व जुर्माना का प्रावधान है। इसी प्रकार विभिन्न प्रखंडों में भी जन जागरुकता अभियान चलाया गया।

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