सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो एवं फोटो डालने पर होगी कार्रवाई: कलेक्टर

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
सिंगरौली: भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की जा रही कार्यवाही को लेकर सोशल मीडिया में भ्रामक सूचनाएं, वीडियो, फोटो और अपुष्ट सूचनाओं पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत लोकहित में तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आदेश जारी किये हैं। आदेश के तहत ऑपरेशन सिंदूर और सेना तथा जिले की सुरक्षा से संबंधित किसी भी तरह की भ्रामक अपुष्ट सूचना, वीडियो, फोटो, रील वायरल करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जायेगी। आदेश पूरे जि जिले में तत्काल प्रभावशील कर दिया गया है। वहीं पुलिस साइबर सेल के माध्यम से सोशल मीडिया में भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों पर नजर रखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आदेश का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के लिए मुनादी पिटवाने के निर्देश दिये गये हैं। लोगों से भी अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां प्रसारित, शेयर करने से बचें। गौरतलब है कि जिले में कई औद्योगिक संस्थान स्थापित हैं, जिससे जिला अति संवेदनशील की श्रेणी में आता है। जिले में स्थित प्रमुख सरकारी और निजी औद्योगिक संस्थान, पावर प्लांट के आसपास रील न बनाने और रील को सोशल मीडिया में प्रसारित न करने की हिदायतें जारी की गई है।
नागरिक सुरक्षा के प्रभारी नियुक्त
गृह विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा नागरिक सुरक्षा की तैयारी के लिए प्रभारी अधिकारियों को प्रभार दिया है। जिसमें डीएफओ अखिल बंसल, डीईओ सूर्यभान सिंह, कम्युनिकेशन सेवा बीपी शर्मा, कैजुअल्टी डॉ. एनके जैन, फायर योगेंद्र बाहदुर सिंह, वेलफेयर नीलकंठ मरकाम, साल्वेज सेवा आरपी वैश्य, क्रॉप्स डिस्पोजल डीके शर्मा, डिपो एवं टीपीटी विक्रम सिंह राठौर, प्रशिक्षण सेवा डॉ. एमयू सिद्दीकी, आपूर्ति सेवा पीसी चंद्रवंशी को बनाया गया है। सभी अधिकारी प्रतिदिन शाम 5 बजे अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे।