राशनकार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, मिलेगी तीन महिने का राशन

एनपीटी, झारखण्ड के राशन कार्डधारियों के लिए खुशखबरी है । जून महीने में ही जून, जुलाई एवं अगस्त यानी राशनकार्ड धारकों को एक साथ तीन महीने का राशन दिया जायेगा। आपको बता दे कि पिछले सप्ताह ही केन्द्र सरकार के द्वारा झारखण्ड सरकार को इस दिशा में चिठ्ठी जारी कर तीन महीने की राशन देने सम्बन्धी आवश्यक पहल किया था। राज्य सरकार द्वारा तदनुरूप कार्यवाही करते हुए जिले के अधिकारी को इस दिशा में निर्देश भी दिया गया। वही पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एम ओ, सहायक गोदाम प्रबंधक एवं सभी डोर स्टेप डिलीवरी के साथ ई-केवाईसी एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह-जून, जुलाई एवं अगस्त, 2025 के खाद्यान्न का अग्रिम उठाव तथा वितरण से सम्बन्धित समीक्षात्मक बैठक किया। समीक्षा बैठक के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को माह-जून, जुलाई समेत अगस्त 2025 हेतु खाद्यान्न का अग्रिम उठाव कर, जन वितरण प्रणाली विक्रेता को डोर स्टेप डिलीवरी कराकर माह- अगस्त, 2025 तक के खाद्यान्न का वितरण 30 जून 2025 तक कराये जाने की योजना सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है। माह-जून, 2025 एवं जुलाई, 2025 के ’राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ से आच्छादित लाभुकों को खाद्यान्न 1 जुन 2025 से 15 जुन 2025 तक एवं माह-अगस्त, 2025 के खाद्यान्न को 16 जुन 2025 से 30 जुन 2025 तक उक्त योजना से संबद्ध लाभुकों को उनसे संबद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। माह के बचे शेष दिनों में इस कार्य योजना के तहत पाकुड़ के डोर स्टेप डिलिवरी को प्रतिदिन कार्य योजना के तहत खाद्यान्न का उठाव कर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उपलब्ध कराया जाना है, ताकि इस कार्य योजना के तहत कार्य करते हुए निर्धारित समय-सीमा में सरकार का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा माह-जून, 2025, जुलाई, 2025 एवं अगस्त, 2025 के लिए ’राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ योजना से आच्छादित लाभुकों को खाद्यान्न का वितरण की समयावधि से सभी को अवगत कराया गया। उपायुक्त मनीष कुमार* द्वारा निर्देश दिया गया कि पी.ई.जी. गोदाम प्रभारी, महेशपुर को अधिक-से- अधिक वाहनों को लगाते हुए खाद्यान्न का समुचित मात्रा में उठाव कर प्रखण्ड स्तरीय गोदामों में प्रतिदिन पहुँचाना है एवं इस कार्य में परिवहन अभिकर्ता पर्याप्त मात्रा में वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे। यदि वाहनों की अनुपलब्धता के कारण ससमय खाद्यान्न का उठाव बाधित होता है तो संबंधित परिवहन सह-हथालन अभिकर्ता के विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रखण्ड स्तरीय गोदामों से जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के पास खाद्यान्न के परिवहन हेतु जिला स्तर पर कार्यरत डोर स्टेप डिलिवरी अभिकर्ता वाहनों की सूची पूर्व में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे एवं जीपीएस युक्त उक्त वाहन से निर्धारित किये गये मात्रा अनुसार प्रतिदिन खाद्यान्न का परिवहन सुनिश्चित करेंगे एवं इस कार्य योजना में सहायक गोदाम प्रबंधक के द्वारा गोदाम को प्रातः 08ः00 बजे से देर शाम तक खोला जाएगा तथा खाद्यान्न के परिवहन हेतु पर्याप्त संख्या में मजदूरों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाय। साथ-ही-साथ सहायक गोदाम प्रबंधक, जन वितरण प्रणाली विक्रेता को खाद्यान्न वितरण हेतु अपने स्तर से कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसके तहत यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्रान्तर्गत सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर खाद्यान्न उपलब्ध हो। उपायुक्त ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया कि सरकार की योजना से आमजनों को जागरूक करें, साथ ही प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी तथा प्रखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों के साथ-साथ एवं उक्त प्रखण्ड के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ बैठक कर योजना का निगरानी एवं अनुश्रवण अपनी देखरेख में कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो उनके निलंबन के साथ-साथ अनुज्ञप्ति रद्द संबंधी विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। ई केवाईसी हेतु छुटे हुए लाभुकों को चिन्हित करते हुए उनका ई केवाईसी संबंधी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने का निर्देश सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों को दिया गया। जिले में संचालित मुख्यमंत्री दाल-भात केन्द्रो में संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी प्रतिमाह परोसे जा रहे भोजन का स्वयं भी उपभोग कर उसकी गुणवत्ता का आकलन करेंगे। साथ ही केन्द्रों की साफ- सफाई हेतु आवश्यक निर्देश केन्द्र के संचालनकर्ता को देंगे। बैठक में वीसी के माध्यम जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एमओ, एजीएम, उठाव प्रभारी, पी.ई.जी, महेशपुर, गोदाम प्रभारी, पी.ई.जी, महेशपुर, परिवहन अभिकर्ता, पी.ई.जी, महेशपुर जुड़े रहे।