स्मार्ट मीटर लगाने में हो रही अनियमितता को लेकर समाजसेवी ने लिखा पत्र

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो ।
गोड्डा : जिले में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में अनियमितताओं पर आपत्ति एवं उपभोक्ताओं के अधिकारी की रक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ परासर उर्फ बच्चू झा ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखा। वहीं पत्र में सौरभ परासर उर्फ बच्चू झा ने लिखा हुआ आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि गोड्डा जिले में जेबीभीएनएल द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में अनेक गंभीर अनियमितताएँ सामने आ रही हैं, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
लिखा कि बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 55(1) एवं 56(1) के अनुसार उपओक्ताओं की सहमति के बिना जबरन मीटर बदलना गैरकानूनी है।
जेएसईआरसी मौटरिंग रेगुलेशन, 2010 का उल्लंघन हो रहा है। उपभोक्ताओं को कोई पूर्व सूचना, विकल्प या तकनीकी जानकारी नहीं दी गई है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि यह लाभ स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिलेगा या नहीं। प्रीपेड मीटर में बैलेंस समाप्त होते ही विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है, जिससे आपातकालीन स्थिति में, विशेषकर वृद्ध, बीमार एवं गरीब परिवारों को भारी कठिनाई हो सकती है। बिहार मॉडल को बिना संशोधन के झारखंड में लागू करना अनुचित है, क्योंकि झारखंड की नौति और परिस्थितियाँ भिन्न है। इन मांगों पर शीघ्र विचार करने का आग्रह किया।
परासर ने पत्र में लिखा कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तत्काल स्थगित किया जाए जब तक यह पारदर्शी, सहमति-आधारित और जनहितकारी न हो।उपभोक्ताओं को पोस्टपेड मीटर रखने का विकल्प दिया जाए।स्मार्ट मीटर से संबंधित तकनीकी जानकारी, टैरिफ स्ट्रक्चर एवं उपभोक्ता लाभ-हानि की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाए। यदि उपभोक्ताओं से पूर्व सहमति नहीं ली गई है, तो इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। कहा कि यदि मेरी इन मांगों की अनदेखी की जाती है, तो मैं इस विषय में झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करूंगा तथा जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु हरसंभव कानूनी उपाय करूंगा। आपसे निवेदन है कि उक्त विषय पर त्वरित संज्ञान ले एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।