किशोरी को जिंदा जलाने के दोषी को उम्रकैद, पांच बरी

नेशनल प्रेस टाइम ,ब्यूरो
बरेली। 12 वर्ष पहले नाबालिग लड़की (17) को बहलाकर ले जाने के बाद जलाकर हत्या करने के मामले में आरोपी बदायूं कादरचौक ग्राम रमजानपुर निवासी शादाब को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट देवाशीष ने सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, पांच अन्य अभियुक्त जेहरा खातून, गुलनाज, शविनाज, शहबाज और शबाब को बरी कर दिया। जुर्माने की आधी रकम मृतका के भाई वादी मुकदमा को दी जाएगी।सरकारी वकील राजीव तिवारी और आलोक प्रधान ने बताया कि पीड़िता के भाई ने थाना किला में तहरीर देकर बताया था कि 3 सितंबर 2013 की रात बहन को शादाब शादी करने की नीयत से भगाकर ले गया था। तलाश के दौरान पता लगा कि थाना किला क्षेत्र में किराये के मकान में बहन आरोपी के साथ रह रही थी। 24 सितंबर 2013 की रात 10 बजे बहन को जान से मारने की नियत से शादाब ने अपने परिजनों की मदद से मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर जला दिया। दिल्ली स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान 29 सितंबर को बहन की मौत हो गई। अभियोजन ने 10 गवाह पेश किए।
मृत्यु से पहले मां को बताई थी आपबीती
वादी मुकदमा ने बयान में अदालत को बताया कि पीड़िता ने मृत्यु पूर्व मां को बताया था कि 24 दिसंबर 2013 को दिन शादाब ने गाली गलौज और मारपीट की और रात 10 बजे के करीब शारीरिक संबंध बनाना चाह रहा था। इन्कार करने पर उसे जान से मारने की नीयत से कैरोसीन डालकर आग लगा दी।