200 मीटर के परिधि में समस्त प्रकार के खनन गतिविधियों पर रोक के ध्यानार्थ की गई बैठक

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो,
पाकुड़ (झा०खं०), उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जलापूर्ति योजनाओं के जल श्रोतों को स्थायित्व अनुकूल बनाये रखने के लिए नदी के 200 मीटर के परिधि में समस्त प्रकार के खनन गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स (DLTF) की बैठक आयोजित की गई। सतही जल आधारित पेयजलापूर्ति योजनाओं के जल श्रोतों को स्थायित्वों तथा पर्यावरण अनुकूल बनाये रखने के लिए नदियों के 200 मीटर के परिधि में बालू एवं समस्त प्रकार की खनन गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स (DLTF) का गठन करने का दिये गये निदेश के आलोक में उपायुक्त द्वारा पूछे जाने पर जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा बताया गया कि कार्यपालक अभिंयता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, पाकुड़ के द्वारा जिले के सभी नदी आधारित जलापूर्ति योजनाओं एवं जल श्रोतों की विवरणी उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त नदी से जलापूर्ति योजनाओं के जल श्रोत के 200 मीटर के परिधि पर खनन कार्य पर रोक लगायी जायेगी तथा इस आशय का साईन बोर्ड जायेगा कि 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का खनन की गतिविधि हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी तथा खनन बन्द रहेगा।उपायुक्त द्वारा बैठक में बताया गया कि सतही जल आधारित पेयजलापूर्ति योजनाओं के जल श्रोत्रों को स्थायित्व तथा पर्यावरण अनुकूल बनाये रखने के लिये नदियों के 200 मीटर की परिधि में बालू एवं समस्त प्रकार की खनन गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु कार्यपालक अभिंयता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, पाकुड़ को निर्देश दिया गया कि यथाशीघ्र इंटेक वेल की सूची जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ को उपलब्ध कराया जाय। जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ श्रेणी-2 के सभी बालूघाटों में बने इंटेक वेल पर खनन गतिविधि पर रोक लगाने हेतु साईनबोर्ड 10 दिनों के अन्दर लगाना सुनिश्चित करेंगे।उपायुक्त ने कहा कि उच्च स्तरीय पुल से 500 मीटर एवं नीचे से 200 मीटर की दूरी तक, राष्ट्रीय राजमार्ग / रेलवे लाईन से 100 मीटर पर बालू उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने हेतु साईनबोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पाकुड़, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महेशपुर /पाकुड़िया / लिट्टीपाड़ा के सहयोग से श्रेणी-1 के बालूघाटों में बने इंटेक वेल पर खनन गतिविधि पर रोक लगाने हेतु साईनबोर्ड 10 दिनों के अन्दर लगाना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में उपायुक्त द्वारा उप विकास आयुक्त, पाकुड़ को निदेश दिया गया कि प्रतिबंधित क्षेत्र से किसी भी प्रकार का अवैध खनन नही होने पाएं, इसके लिए संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी को ग्राम पंचायत द्वारा इसका अनुश्रवण निरंतर कराया जाय। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / संस्था के संबंध में संबंधित मुखिया से जानकारी एवं साक्ष्य प्राप्त कर विधिसम्मत कार्रवाई हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उपायुक्त द्वारा बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को निर्देश दिया दिया गया कि वन क्षेत्र से होकर गुजरनेवाली नदीयाँ जिसमें अवैध रूप से बालू एवं अन्य खनिज का उत्खनन / परिवहन पर रोक लगाई जाय, साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर साईनबोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जाय। उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बैठक में बताया गया कि बालू के उत्खनन हेतु निलामी की प्रक्रिया कराने हेतु नियमावली का प्रतिपादन विभाग द्वारा किया जा चूका है। जिसका अद्ययन कर निलामी कराने की प्रक्रिया आगामी दिनों में की जायेगी।दिनांक 10 जून से 15 अक्टुबर तक मॉनसून सत्र में माननीय न्यायालय NGT के गाईडलाइन का अनुपालन कराते हुए नदी तल से बालू का उठाव एवं परिवहन वर्जित रहेगा।संबंधित अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत बालू के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगायेंगे।