अधिवक्ता के प्रयास से निपटा 16 साल पुराना केस

नेशनल प्रेस टाइम,ब्यूरो।
रामपुर शाहबाद। थाना शाहबाद में साल 2009 को आईपीसी की धारा 376/504 में एक केस पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान जिसमे धाराओं में बदलाव करने हुए 323/ 504 धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई। 16 साल केस चलने के बाद में मारपीट के मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता रेहान खां की दलीलें सुनने के बाद और गवाहों के द्वारा घटना से इनकार के बाद अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया।बचाव पक्ष के अधिवक्ता रेहान खा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना शाहबाद पर शोभाराम और प्रेमपाल के विरुद्ध 2009 में 376/504 आईपीसी में केस दर्ज किया गया था। बाद में शाहबाद पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए वाद संख्या 42/2010 में आईपीसी की धारा 323/504 में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए। अभियोजन पक्ष की तरफ से चार गवाह पेश किए गए। जिनमें से तीन गवाहों ने घटना होने से ही इनकार कर दिया जबकि एक गवाह ने घटना का समर्थन किया। 16 साल तक मारपीट और गाली गलौज का केस चलता रहा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रेहान खां की पैरवी तथा गवाहों का घटना से इनकार करने के बाद शाहबाद के ग्रामीण न्यायालय ने शोभाराम और प्रेमपाल को दोषमुक्त कर दिया।