एक ट्रक खैर की जब्त लकड़ी को जंगल विभाग ने निजी भूमि का बताया

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
सिंगरौली । थाना-माड़ा स्टाफ को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जीर तरफ से एक एलपी ट्रक में अवैध इमारती लकड़ी लोड होकर माड़ा तरफ जा रहा है, सूचना प्राप्त होने पर माड़ा थाना के स्टाफ मौके स्थल ग्राम माड़ा रावण गुफा के पास पहुँचें तो एक एलपी ट्रक आता दिखाई दिया जिसे माड़ा थाना के स्टाफ द्वारा रूकवाया गया तथा ट्रक को चला रहे व्यक्ति को पकड़कर नाम पता पूँछा जो अपना नाम अमन सिंह पिता रामबाबू सिंह उम्र-26 वर्ष निवासी ग्राम तेलदह थाना बरगवां जिला-सिंगरौली (म0प्र0) को होना बताया। एलपी ट्रक क्रमांक HR67B1780 में लगी काले रंग की तिरपाल को हटवाकर देखा गया तो ट्रक में फुल बाँडी खैर ईमारती लकड़ी लगभग 07 घन मीटर लोड पाया गया। थाना स्टाफ द्वारा वाहन चालक से ट्रक में लोड लकड़ी के सम्बन्ध में कागजात/टी.पी. मांगा गया। मौके पर कोई वैध कागजात पेश नही करने पर आरोपी अमन सिंह पिता रामबाबू सिंह ग्राम तेलदह, बरगवां, सिंगरौली मध्य प्रदेश के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस),2023 की धारा 303(2) एवं 317(5) के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करतें हुए ट्रक क्रमांक HR67B1780 को उसमें लोड खैर लकड़ी करीब 07 घ.मी. सहित शासकीय अभिरक्षा में लिया गया।
उक्त सूचना वन विभाग को प्राप्त होने पर वन अमले द्वारा खैर लकड़ी लोडिंग स्थल का पता लगाया गया। मौका सत्यापन पर लोडिंग स्थल राजस्व क्षेत्र निजी भूमि का होना पाया गया। प्रकरण में मध्य प्रदेश अभिवहन वनोपज नियम 2000 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करतें हुए विवेचना की जा रहीं हैं। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक हैं कि इस प्रकरण में जप्त खैर लकड़ी राजस्व क्षेत्र की है, वन क्षेत्र की नहीं है। जंगल में कहीं भी खैर प्रजाति के पेड़ों की कटाई नही हुई हैं।