शामली

पेट्रोल पंप संचालक व उसकी पत्नी समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो ।

कैराना। कोतवाली पुलिस ने एसपी के आदेश पर कस्बे के कांधला मार्ग पर मीट प्लांट के सामने स्थित पेट्रोल पंप संचालक रिजवान कुरैशी व उसकी पत्नी समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उसके दो साझेदारों ने 35.62 लाख रुपये हड़पने, प्लाट पर अवैध कब्जा करने तथा किराया न देने का आरोप लगाया है। पुलिस की कार्यवाही से पेट्रोल पंप संचालक में हड़कंप मचा हुआ है।

कस्बे के मोहल्ला अंसारियान निवासी शाहिद व उसके भाई मोहम्मद नौशाद ने एसपी शामली रामसेवक गौतम के आदेश पर स्थानीय कोतवाली पर एक अभियोग पंजीकृत कराया है। बताया कि वह सीधे-सादे व कानून का सम्मान करने वाले व्यक्ति है, जबकि विपक्षीगण गुंडे व दबंग किस्म के व्यक्ति है। आरोपी आये दिन गांव के सीधे-सादे लोगो को अपने चंगुल में फंसाते रहते है तथा खुद को समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बताते है। आरोपी कहते है कि उनकी शिकायत कहीं पर भी कर लो, कोई उनका कुछ नही बिगाड़ सकता। कहते है कि उनकी पहुंच ऊपर तक है और उनके सम्बन्ध बड़े-बड़े नेताओं से है। आगे बताया कि उन दोनों भाइयों ने कस्बे के कांधला मार्ग पर मोहल्ला छड़ियान में खसरा संख्या-983 में स्थित प्लाट संख्या-924 का बैनामा अपने हक में कराया था। कस्बे के मोहल्ला छड़ियान निवासी रिजवान व उसकी पत्नी तसमीम जहां तथा जनपद मुजफ्फरनगर के ककरौली निवासी शहजाद के साथ में पेट्रोल पंप को लेकर उनकी पार्टनरशिप हुई थी। उसी आधार पर किरायानामा रजिस्टर्ड कराया गया था और वार्षिक किराया दस हजार रुपये प्रतिमाह के लगभग दर्शाया गया है। आरोप है कि यह किरायानामा गलत है और धोखे से कराया गया है। उन्होंने रिजवान कुरैशी को 35.62 लाख रुपये की धनराशि दी थी, जिनमें से 15 लाख रुपये नकद तथा शेष रुपये उसके तथा उसकी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कराए गए थे। आरोपी रिजवान ने उन पैसों के बारे में आज तक कोई जिक्र नही किया है तथा न ही विगत पांच वर्षों से किराया दिया है। आरोप है कि आरोपियों ने प्लाट पर जबरदस्ती अवैध कब्जा करके पेट्रोल पंप लगा लिया, जिसे अपने नाम से चला रहे है। दी गई धनराशि व किराए की बाबत बातचीत करने पर आये दिन टाल-मटोल करके टरकाते रहे। आरोप है कि अब आरोपी उन्हें डराने-धमकाने लगे है। कहते है कि वह न तो तुम्हारी जमीन छोड़ेंगे और प्लाट पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। आरोपियों की धमकी से वह काफी डरे हुए है। आरोपियों ने उन्हें मोटा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। मामले के सम्बंध उन्होंने स्थानीय पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। पीड़ित भाइयों ने आरोपियों से प्लाट को कब्जामुक्त कराने, दी गई धनराशि को वापिस कराने तथा किराया दिलाने की गुहार लगाई है। वहीं, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा-318(4),316(2),329(3) व 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर, पेट्रोल पंप संचालक रिजवान कुरैशी का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार व झूठे है।

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