सिंगरौली
नो एंट्री में चल रहे ट्रिपर वाहन पर हुई कार्रवाई

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
सिंगरौली । मिली जानकारी में बताया गया कि दिनांक 14.07.205 को आमजनता के द्वारा सूचना प्राप्त हुई की ट्रिपर वाहन क्रमांक MP 66 ZF 4070 प्रतिबंधित क्षेत्र (नो-एन्ट्री) में रेत का परिवहन कर रहा है, सूचना पर तत्काल यातायात पुलिस द्वारा उक्त वाहन मालिक एंव चालक की जानकारी प्राप्त कर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115/194(1) का उल्लंघन करते पाये जाने पर वाहन मालिक के विरूद्ध राशि 5000/-जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
01 जनवरी से 30 जून 2025 तक 56 वाहनो के विरूद्ध कार्यवाही यातयात पुलिस के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में परिवहन करने वाले वाहन चालको/मालिको के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा नो एंट्री का उल्लंघन करने वाले 56 वाहन चालको के विरूद्ध कार्यवाही कर 280000/- (दो लॉख आस्सी हजार रूपये) जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
सिंगरौली यातायात पुलिस वाहन मालिक/चालको से अपील करती है कि शहरी क्षेत्र में भारी वाहनो के संचालन हेतु जिला मजिस्ट्रेट सिंगरौली द्वारा जारी समय सारणी का पालन करे एंव प्रतिबंधित समय मे वाहनो का संचालन न करे।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी यातयात, सउनि उत्तम सिंह, प्रआर उमेश बागरी, आर प्रवेश तिवारी एंव अन्य समस्त यातायात स्टॉप की सराहनीय योगदान रहा।



