अमरोहा
उवैस हत्याकांड में प्रेमिका समेत सात लोगों को उम्रकैद,
GF के कहने पर मंगेतर ने गोली मारकर करवाई थी हत्या

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
अमरोहा : प्रेम प्रसंग के चलते उवैस की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रेमिका उसके पिता भाई और मंगेतर समेत सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उवैस को नया सिम कार्ड देने के बहाने बुलाया गया था जहाँ उसकी हत्या कर दी गई। चश्मदीद गवाह की गवाही महत्वपूर्ण रही। प्रेमी को बहाने से घर बुला कर मंगेतर व उसके साथियों से हत्या कराने के मामले में अदालत ने प्रेमिका, उसके पिता, भाई व मंगेतर समेत सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी दो सोमवार को दोषी करार दिया गया था। अदालत ने दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना सैदनगली थानाक्षेत्र के ढक्का की है। यहां रहने वाले किसान जफरुद्दीन के बेटे उवैस का प्रेम प्रसंग पड़ोस में रहने वाले इरशाद की बेटी अकसा के साथ चल रहा था। इसी दौरान अकसा के स्वजन ने उसका रिश्ता मुरसलीन के साथ तय कर दिया था। उसके बाद भी उवैस व अकसा के बीच बात होती थी। इसी दौरान अकसा ने अपने मंगेतर मुरसलीन से कहा कि उवैस उसे परेशान कर रहा है। लिहाजा मंगेतर मुरसलीन व अकसा ने उवैस की हत्या करने की योजना बनाई थी। मुरसलीन ने अपने दोस्त अमित, पिंटू, सेठी, अकसा, उसके पिता इरशाद, भाई नवाजिश को भी साथ ले लिया। दो जनवरी 2024 की रात योजनाबद्ध तरीके से अकसा ने 12 बजे काल कर उवैस को नया सिम कार्ड देने के बहाने अपने घर के बाहर बुला लिया था। उवैस के साथ उसका चचेरा भाई शमशाद भी था। परंतु अकसा ने उवैस से शमशाद को वापस भेजने के लिए कह दिया था। शमशाद वहीं पास में छुप कर खड़ा हो गया था। जब उवैस अकसा के घर के बाहर पहुंचा था तो जहां सभी लोगों ने उसे पकड़ कर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में उवैस के पिता ने इरशाद, अकसा, नवाजिश और अयान के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान मुरसलीन निवासी गांव नूरपुर, अमित निवासी गांव कूवी, पिंटू निवासी पीठखेड़ा और सेठी निवासी तुगलकाबाद थाना रजबपुर के नाम भी सामने आए थे। हालांकि, पुलिस ने विवेचना के दौरान अयान का नाम चार्जशीट से निकाल दिया था। पुलिस ने सभी लोगों को जेल भेज दिया था। बाद में सभी जमानत पर जेल से छूट आए थे। अब यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट तृतीय नसीमा खानम की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित वशिष्ट ने बताया कि सोमवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए इरशाद, अकसा, नवाजिश, मुरसलीन, अमित, पिंटू और सेठी को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
चश्मदीद शमशाद की गवाही की रही अहम
उवैस हत्याकांड में चश्मदीद रहे मृतक के चचेरे भाई शमशाद की गवाही अहम रही। हालांकि पुलिस ने कुल 9 गवाह अदालत में पेश किए थे। जिनमें शमशाद अहम गवाह रहा। एडीजीसी अमित वशिष्ठ ने बताया कि इस मामले में विवेचक वरुण कुमार ने 15 मार्च 2024 को चार्जशीट दाखिल की थी तथा 3 अगस्त को मुकदमा चार्ज पर आया था। कुल 66 तारीख पर सुनवाई हुई 35वीं तारीख पर गवाही पूरी हो गई थीं।
हाईकोर्ट ने दिया था शीघ्र निस्तारण का आदेश
इस मामले में सभी आरोपितों (उस समय) ने हाईकोर्ट जमानत याचिका दाखिल की थी। परंतु हाईकोर्ट ने उसे खारिज करते हुए निचली अदालत को एक साल के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के निर्देश दिए थे।
उवैस के पिता बोले- अदालत का शुक्रिया
हसनपुर : सैदनगली थाना क्षेत्र के ढक्का कालोनी निवासी उवैस के सात हत्यारों को अदालत से आजीवन कारावास की सजा हुई है। बेटे के हत्यारों को अदालत से सजा होने पर पिता जफरुद्दीन ने अदालत का शुक्रिया अदा किया। कहा कि हमें अदालत पर पूरा यकीन था। अदालत हमें इंसाफ दिलाएगी। उन्होंने कहा कि तीन बेटों में मझले उवैस की शादी की वह तैयारी कर रहे थे। रिश्ता हो गया था। जनवरी 2024 में उसकी हत्या कर दी गई थी। जवान बेटे की मृत्यु के बाद से जफरुद्दीन और उनकी पत्नी रहीसन बेटे के गम में रोते-रोते बहुत कमजोर हो गई हैं। अदालत से सजा होने पर जहां पीड़ित के परिवार में थोड़ी चहल-पहल दिखाई दी।वहीं आरोपितों के घरों पर सन्नाटा पसरा हुआ है।



