अमरोहा
बिना लाइसेंस अस्पताल चलाने वाले पर केस दर्ज
अमरोहा में सीएचसी प्रभारी ने की जांच, महिला की बिगड़ी थी तबीयत

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
अमरोहा : जनपद के हसनपुर नगर में बिना वैध दस्तावेजों के अस्पताल चलाने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. ध्रुवेंद्र के निरीक्षण के बाद की गई।डॉ. ध्रुवेंद्र ने 23 जुलाई को मिली शिकायत के आधार पर हसनपुर कोतवाली नगर के रहरा रोड पर स्थित ‘श्री प्रकाश अस्पताल’ का औचक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान अस्पताल संचालक राजेश कुमार से संस्थान के पंजीकरण प्रमाण पत्र और डॉक्टर की शैक्षिक योग्यता के दस्तावेज मांगे गए।राजेश कुमार कोई भी वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। इससे स्पष्ट हुआ कि अस्पताल अवैध रूप से चलाया जा रहा था। डॉ. ध्रुवेंद्र ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजेश कुमार विधि विरुद्ध चिकित्सा का व्यवसाय कर रहे हैं।यह इंडियन मेडिकल एक्ट 1956 की धारा 15/2 और 15/3 का उल्लंघन है। इसके अलावा, उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 319(2) के तहत भी अपराध का आरोप लगाया गया है। उन पर आमजन से धोखाधड़ी करने और अवैध रूप से धन अर्जित करने का आरोप है।मामले की शुरुआत हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव फूलपुर गढी निवासी संजू की पत्नी सविता से हुई। सविता को 17 जून की शाम प्रसव पीड़ा होने पर रहरा अड्डे पर स्थित इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रसव के बाद सविता को लगातार ब्लीडिंग की समस्या हुई, जिससे उसकी स्थिति और खराब हो गई।19 जून की शाम महिला को मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। महिला की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पीड़िता के पति ने सीएमओ से शिकायत की थी और पूरे मामले की जांच सीएचसी हसनपुर के चिकित्सा अधीक्षक को सौंपी गई।
कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर ध्रुवेंद्र की तहरीर के आधार पर राजेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।



