
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
सिंगरौली , देवसर। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड का लोन न चुकाने के एक मामले में न्यायालय के आदेश पर संपत्ति कुर्क की गई है जानकारी के अनुसार श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड देवसर का लोन न चुकाने पर चल अचल संपत्ति की कुर्की की गई लेनदार संत कुमार पाल गारंटर वीरेंद्र दुबे के यहां कुर्की की कार्रवाई की गई बताया गया संत कुमार पाल ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से 6 लाख रुपए का लोन वर्ष 2018 मे लिया था परंतु किस्तों का भुगतान समय से नहीं किया गया जिस बजह से कंपनी ने वसूली प्रकरण कंपनी के एकल मध्य न्यायाधीश आरके गुप्ता के सामने प्रस्तुत किया न्यायालय के द्वारा कंपनी को 1504302 रूपये का भुगतान करने का आदेश पारित हुआ संत कुमार पाल ने किस्तों का भुगतान नहीं किया तब कंपनी ने वसूली डीक्री के निष्पादन प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवसर में प्रस्तुत किया फिर भी संत कुमार पाल ने पैसों का भुगतान नहीं किया तब न्यायालय के आदेश पर संत कुमार पाल व वीरेंद्र दुबे के घर चल एवं अचल संपत्ति एक नग बोलेरो वाहन जप्त किया गया इस मामले में रिजनल बिज़नेस हेड शिव शंकर मिश्रा रिजनल रिकवरी हेड अजय तिवारी कंपनी के अधिवक्ता उमाशंकर सिंह चौहान पैनल अधिवक्ता दिलीप पांडे एवं देवसर ब्रांच से विकास शर्मा कलेक्शन मैनेजर रामानंद मिश्रा ब्रांच मैनेजर का इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण योगदान रहा। रिजनल बिज़नेस हेड – शिव शंकर मिश्रा ने कहा ये केवल एक कानूनी फैसला नहीं बल्कि उन सभी डिफाल्टर को चेतवानी है जो सोचते है कि वे वित्तीय दायित्वओ से बच सकते है।



