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अमित शाह पर ‘सिर काटने’ वाले बयान पर महुआ मोइत्रां फंसीं, छत्तीसगढ़ में प्राथमिकी दर्ज

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर महुआ मोइत्रा की विवादास्पद टिप्पणी ने उन्हें गंभीर कानूनी मुश्किल में डाल दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक स्थानीय व्यक्ति ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 196 और 197 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अवैध घुसपैठ पर अमित शाह का “सिर काटने” की बात कही थी। सोशल मीडिया पर इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने इसकी तीव्र आलोचना करते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिससे यह मुद्दा गरमा गया है।

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी की थी। इसी सिलसिले में अब उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक एफआईआर दर्ज की गई है। यहां एक स्थानीय निवासी ने मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि धारा 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 197 (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई भाजपा नेताओं ने मोइत्रा की टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने तृणमूल नेता के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।

महुआ मोइत्रा ने कथित तौर पर कहा था कि भारत में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ को रोकने में विफल रहने के लिए अमित शाह का ‘सिर काट’ देना चाहिए। उन्होंने यह कथित बयान गुरुवार को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात करते हुए दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा ने मोइत्रा की कड़ी आलोचना की थी।

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