बरेली
योगी सरकार की अपराध के विरुद्ध जीरो टालरेंस नीति के तहत,
जिलाधिकारी ने पांच अपराधियों को किया जिला बदर

शस्त्र धारक की मृत्यु हो जाने के कारण शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी उपशमित
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
बरेली । जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह द्वारा प्रदेश सरकार की अपराध के विरुद्ध जीरो टालरेंस नीति के तहत उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पांच पुराने गुण्डा एक्ट के प्रकरणों में अभियुक्तों को छः माह के लिये जिला बदर किया गया। जिला बदर होने वाले अपराधियों में निम्न अपराधी शामिल है, सरकार बनाम आशिफ पुत्र अब्दुल कादिर (आशिफ उर्फ लंगड़ा), थाना बहेड़ी, बरेली, विभिन्न धाराओं के 24 मुकदमें हैं। सरकार बनाम तस्लीम उर्फ कलुआ पुत्र साबिर, थाना बहेड़ी, बरेली, विभिन्न धाराओं के 19 मुकदमें हैं। सरकार बनाम विशाल यादव पुत्र इन्द्रपाल, थाना इज्जतनगर, बरेली, विभिन्न धाराओं के 07 मुकदमें हैं।
सरकार बनाम विकास पुत्र इन्द्रपाल, थाना इज्जतनगर, बरेली, विभिन्न धाराओं के 04 मुकदमें हैं। सरकार बनाम नाजिम पुत्र निसार अली, थाना इज्जतनगर, बरेली, विभिन्न धाराओं के 03 मुकदमें हैं।
उक्त के अतिरिक्त भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 धारा-17(3) के अन्तर्गत रति राम पुत्र राम लाल निवासी बिहारीपुर उर्फ शेखूपुर थाना भमोरा जिला बरेली की मृत्यु हो जाने के फल स्वरूप शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही आज दिनांक 4 सितंबर को उपशमित की गयी है।



