अमरोहा

धोखाधड़ी में भाजपा नेता को बचाने की कोशिश नाकाम

कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट की खारिज, 30 दिन में नई जांच का आदेश

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
अमरोहा में एक भाजपा नेता द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने नगर कोतवाली पुलिस को 30 दिन में नई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।मामला मोहल्ला चाहमुल्लामान के सरकारी ठेकेदार मुरसलीन अहमद से जुड़ा है। भाजपा नेता महमूद हसन उर्फ बब्बू मंसूरी ने जनवरी 2018 में मुरसलीन से संपर्क किया। उन्होंने चार जिलों के कलक्ट्रेट व तहसील कार्यालय में संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती का काम मिलने का दावा किया। टेंडर के लिए 60-70 लाख रुपये की मांग की और 30 प्रतिशत मुनाफे का वादा किया।मुरसलीन ने अप्रैल 2018 से जनवरी 2021 के बीच बब्बू मंसूरी की चार फर्मों में 80 लाख रुपये ट्रांसफर किए। इसके अलावा 10.50 लाख रुपये नकद दिए। मंसूरी ने केवल 7 लाख रुपये का मुनाफा लौटाया। जुलाई 2023 में जब मुरसलीन ने अपने पैसे मांगे, तो मंसूरी ने उन्हें धमकी दी। विधायकों और मंत्रियों से अपने संबंधों का हवाला देते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पुलिस में शिकायत का कोई असर नहीं हुआ।अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय के आदेश पर 20 जून 2024 को महमूद हसन उर्फ बब्बू मंसूरी के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया। बब्बू मंसूरी उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर में रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं और ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं।
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