
नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो
खैरथल-तिजारा, 15 सितम्बर। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 1 जुलाई 2022 से देशभर में चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, ब्रिकी एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।
क्षेत्रीय अधिकारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अमित जुयाल बताया कि इस प्रतिबंध के अंतर्गत प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर वड्स, प्लास्टिक झंडे, डिस्पोजबल थर्माकोल प्लेट, कप, ग्लास, स्ट्रॉ, चम्मच-कांटे, प्लास्टिक शीट्स, बैनर तथा अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री शामिल हैं।पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जनसहभागिता को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कार योजना लागू की है। अब इस योजना में संशोधन करते हुए सूचनार्थी को रू15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) का पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति राजस्थान राज्य में ऐसी इकाई या उद्योग के बारे में विश्वसनीय सूचना प्रदान करता है जो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग या सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण करती हो, तो उसकी सूचना के आधार पर उसे यह इनाम प्रदान किया जाएगा।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने आमजन से विशेष रूप से अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें और यदि किसी स्थान पर इनके उत्पादन की जानकारी हो तो व्यक्तिगत रूप से या ई-मेल robhiwadi@gmail.com पर सूचनाएं उपलब्ध कराएँ।


