
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ऋचा श्रीवास्तव के न्यायालय ने अवैध रूप से मादक पदार्थ की बिक्री करने के आरोपित नगर थाना क्षेत्र के हटिया चोक राजेन्द्र नगर निवासी शोनू कुमार शर्मा को दोषी पाकर 21 बी एवं 27 बी मेंआठ-आठ वर्ष सश्रम कारावास एवं50- 50,000 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक- एक वर्ष साधारण कारावास से दंडित किया गया है। दोनों सजा साथ- साथ चलेगी। नगर थाना में 14 जुलाई 22 को दर्ज प्राथमिकी में नगर थाना के अवर निरीक्षक दिनेश कुमार ने कहा था कि उसे सूचना मिली थी कि गोढ़ी बगीचा के पास कुछ व्यक्ति बाउन सूगर मादक पदार्थ की पुड़िया बेच रहे हैं। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया। इस संबंध में एसडीओ को प्रतिवेदन के माध्यम से अनुरोध कर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त कराया गया। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी रंजीत कुमार चौधरी औषधी निरीक्षक गोड्डा एवं टाइगर मोबाइल की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर प्राप्त सूचना के आधार पर गोढ़ी बगीचा के पास पहुंचा तो एक व्यक्ति बगीचा के पास खड़ा था। पुलिस को देखकर वह भागने लगा। उसे टाइगर मोबाइल के सहयोग से पकड़ लिया गया। नाम पूछने पर उसने अपना नाम शोनू कुमार शर्मा बताया जो राजेन्द्र नगर हटिया चौक का रहने वाला है। तलाशी के दौरान दाहिने जेब से 17 छोटा पुड़िया, अल्युमिनियम पेपर, क्वाइल , माचिस की तिल्ली बरामद की गई। बायें जेब से तीन पुड़िया ब्राउन सुगर प्राप्त हुआ। उसने बताया कि 500 रूपये में छोटा पुड़िया बेचते हैं। उसे अविनाश यादव जो गाढ़ी का रहने वाला है। वह कहलगांव से माल लाता है । वहीं बेचने के लिए देता है। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष छह गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्ष की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने आरोप को सही पाकर फैसला सुनाया।



