गोड्डा

चलंत लाेक अदालत में मिली कानूनी जानकारी

- बोआरीजोर प्रखंड के बड़ा डुमरहील, राजाभिठा, कुशविल्ला व कुसुमघाटी पंचायत में चलंत लोक अदालत आयोजित

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
 गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह पीडीजे रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर बोआरीजोर प्रखंड के बड़ा डुमरहील, राजाभिठा, कुशविल्ला व कुसुमघाटी पंचायत में चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गठित टीम में शामिल एलएडीसी अजीत कुमार, राहुल कुमार, अधिकार मित्र बैजंती माला व दुलाल मोदी ने ग्रामीणों को विविध जानकारी दी। इस दौरान बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के संबंध में बताया कि बाल मजदूरी अभिशाप है और बच्चों से मजदूरी करवाना पाप है। सरकार हर हाथ में किताब देखना चाहती है, न कि फावड़ा और कुदाल। इस अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य लेना सामाजिक कुरीति ही नहीं कानूनन अपराध है।इसके लिए दोषी नियोजकों को दो वर्ष कारावास व 30 हजार रूपये जुर्माना की सजा का प्रविधान है। बाल श्रम की रोकथाम को लेकर जन जागरुकता की जरुरत है।वहीं साइबर ठगी के बारे में भी जानकारी दी गई। कहा कि अपना आधार, मोबाइल, एटीमए आदि का विवरण किसी के साथ शेयर नहीं करें। इसके प्रति सावधनी बरतें। कहा कि नशा उन्मूलन के लिए जगह- जगह इलाज की व्यवस्था की जा रही है। वहीं पुनर्वास की भी व्यवस्था है। बावजूद नशा उन्मूलन की दिशा में समाज को संकल्प लेने की जरुरत है। इस अवसर पर दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे।
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