
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
अमरोहा। पत्नी की हत्या करने में पति समेत चार दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चारों पर पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शनिवार को दोषी पाए जाने के बाद चारों दोषियों को जेल भेज दिया था। उधर, दहेज उत्पीड़न में ससुर व सास को दो-दो और जेठानी को तीन साल की सजा सुनाई थी। तीनों पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। मामले में साक्ष्याें के अभाव में दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। सैदनगली थानाक्षेत्र के उझारी के मोहल्ला जामा मस्जिद में मोहम्मद राशिद ने बेटी रहनुमा की शादी 24 मार्च 2019 को हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर थानाक्षेत्र के दोताई गांव निवासी शहजाद उर्फ गुड्डू के साथ की थी। शादी के बाद से ही शहजाद व उनके परिवार वाले रहनुमा को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। दहेज में दस लाख रुपये की मांग करते थे। 21 जनवरी 2020 को ससुराल वालों ने रहनुमा को मारपीट करके घर से निकाल दिया था। तब से रहनुमा मायके में पिता के घर रहती थी। रहनुमा गर्भवती थी। 26 जनवरी 2020 को शहजाद दो अज्ञात साथियों के साथ उझारी आया और रहनुमा को मनाकर साथ ले गया। इसके बाद 27 जनवरी की सुबह 11 बजे थानाक्षेत्र के भीकनपुर के पास आम के बाग में रहनुमा का शव मिला था। उसके सिर पर गहरा घाव था। शुरुआत में पुलिस और परिजनों ने गोली मारकर हत्या करने की आशंका जताई थी जिसके आधार पर मोहम्मद राशिद ने रहनुमा के पति शहजाद उर्फ गुड्ड व उसके परिवार वाले और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रहनुमा गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि उसके सिर में गोली नहीं लगी थी बल्कि सरिया घोंपा गया था। सैदनगली पुलिस ने छानबीन के बाद रहनुमा के पति शहजाद, ससुर हाजी इकराम, सास शकील, जेठानी शबा उर्फ वाटो और शहजाद के साथी उस्मान, शादाब, सद्दाम, फरमान, लुकमान के खिलाफ हत्या व दहेज हत्या में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। बाद में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से शहजाद जेल में बंद है जबकि उस्मान, शादाब, सद्दाम, हाजी इकराम, शकीला और शबा उर्फ वाटो, फरमान, लुकमान को जमानत मिल गई थी।
सास-ससुर और जेठानी पर 2-2 हजार का जुर्माना
इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज विशेष एससी एसटी एक्ट की अदालत में चल रही थी। बीते शनिवार को कोर्ट ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए शहजाद उर्फ गुड्डू, उस्मान, शादाब और सद्दाम को हत्या में दोषी पाया था जबकि ससुर हाजी इकराम, सास शकीला और जेठानी शबा उर्फ वाटो को दहेज उत्पीड़न में दोषी करार देते हुए सास-ससुर को दो साल की सजा और दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा जेठानी शबा उर्फ वाटो को तीन साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। उधर, कोर्ट ने फरमान और लुकमान को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था। सोमवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश मिश्रा ने बताया कि हत्या में दोषी शहजाद उर्फ गुड्डू, उस्मान, शादाब और सद्दाम की उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही चारों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।



