त्यौहारों के मद्देनज़र खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने किया मिठाई दुकानों का निरीक्षण
In view of the festivals, the Food Safety Officer inspected the sweet shops.

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। दीपावली एवं अन्य आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त, पाकुड़ के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार द्वारा शनिवार को पाकुड़ जिले के विभिन्न बाजारों में मिठाई दुकानों, किराना दुकानों एवं बेकरी प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।* निरीक्षण के दौरान न्यू बस स्टैंड, मालगोदम रोड एवं धूलियान रोड स्थित कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई। न्यू बस स्टैंड स्थित अलीउर रहमान फूड कार्नर में एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक पाया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया तथा दुकानदार को साफ-सफाई बनाए रखने एवं फूड सेफ्टी मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया। मालगोदम रोड स्थित बेकरी दुकानों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुरूप उत्पादों पर लेबलिंग करने का निर्देश दिया गया। वहीं, धूलियान रोड स्थित कृष्ण स्वीट्स में एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक एवं नमकीन भुजिया नष्ट कराई गई। मिठाई की गुणवत्ता जांच हेतु बेसन लड्डू एवं खोवा बर्फी का नमूना लिया गया। इसी प्रकार कोयला मोड़ स्थित माही स्वीट्स एवं अनमोल स्टोर में एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक पाया गया, जिसे चेतावनी देते हुए नष्ट कराया गया। निकीण शाह गुपचुप विक्रेता के चटनी में हानिकारक रंग पाया गया, जिसे नष्ट कराया गया। सभी दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री मनोज कुमार* ने कहा किसभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालक, फूड वेंडर, पेयजल विक्रेता, रिटेलर्स एवं होलसेलर्स अनिवार्य रूप से FSSAI लाइसेंस प्राप्त करें।खाद्य निर्माण एवं विक्रय में स्वच्छता, हाइजीन और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। एक्सपायर्ड, बासी या सड़ी-गली खाद्य सामग्री को तत्काल नष्ट करें। प्रतिबंधित फूड कलर एवं हानिकारक रंगों (जैसे कामधेनु रंग, जलेबी रंग आदि) का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। सभी पैक्ड खाद्य उत्पादों पर निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि, निर्माता का नाम और FSSAI लाइसेंस नंबर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा ऐसे औचक निरीक्षण अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेंगे। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी खाद्य कारोबारियों से अपील किया है कि वे निर्धारित मानकों का पालन करते हुए स्वच्छ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही आम जनता को उपलब्ध कराएं ताकि नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।



