
दो आरोपियों समेत 460 लीटर शराब जब्त, 34/2 का मामला दर्ज
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
बैतूल। जिले में अवैध शराब बिक्री और परिवहन को लेकर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी अंशुमन चढ़ार के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। वृत्त आठनेर एवं मुलताई क्षेत्र में की गई इस संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध मदिरा जप्त की गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सूचना के आधार पर मुलताई निवासी राघव दास उर्फ बबलू यादव पिता चंद्र कुमार यादव उम्र 29 वर्ष के निवास पर दबिश दी गई यहां से देसी शराब मसाला 180 एमएल की तीन पेटियां तथा देसी प्लेन 180 एमएल की चार पेटियां बरामद की गई। इसके अलावा ग्राम पंचायत राय आमला में स्थित एक ढाबे से देसी मदिरा मसाला 180 एमएल की 40 पेटियां, देसी प्लेन 180 एमएल की तीन पेटियां एवं बियर लेमाउंट की 12 बोतलें और छह केन भी जब्त की गई। कुल मिलाकर 460.8 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख 40 हजार आंकी गई है। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी लीला सिंह मुकाती, आबकारी उपनिरीक्षक राजेश वट्टी, उपनिरीक्षक (परिवीक्षाधीन) जुथिका वर्मा, तथा आबकारी आरक्षक अक्षय हुरडे, राजेंद्र राठौड़, मदनलाल सूर्यवंशी, के.एल. टेकाम, जगन्नाथ गुरुवे, अबलवंत बारस्कर और कुसुम धुर्वे का विशेष योगदान रहा। जिला आबकारी अधिकारी ने जिले में ऐसे अवैध कार्यों पर निरंतर निगरानी और कार्यवाही की बात कही है।



