गोड्डा

श्रम अधीक्षक के फरमान से निजी विद्यालय संचालकों में हड़कंप

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा। श्रम अधीक्षक द्वारा निजी विद्यालयों को जारी नोटिस से संचालकों में हड़कंप मचा है। श्रम विभाग ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकार अधिनियम 1998 के तहत निर्देश दिया है कि विद्यालय भवन निर्माण की कुल लागत का एक प्रतिशत मजदूर कल्याण कोष में 30 दिनों के भीतर जमा करें। संचालकों का कहना है कि इस अधिनियम की जानकारी उन्हें अब तक नहीं थी और वर्षों पुराने भवनों का वर्तमान मूल्य से आकलन अनुचित है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि यह नियम लागू है, तो मिशन व बड़े निजी विद्यालयों को नोटिस क्यों नहीं भेजी गई। श्रम अधीक्षक बब्बन कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम 1998 से प्रभावी है और मजदूरों के हित में राशि जमा कराना सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य है।
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