झारखंड उत्पाद नियमावली 2025 लागू, नये खुदरा मूल्य / दरें 01 सितम्बर 2025 से प्रभावी, किसी भी तरह की शिकायत पर करे डायल 9934235753
Jharkhand Product Rules 2025 implemented, new retail prices/rates effective from 01 September 2025, for any kind of complaint dial 9934235753
नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
पाकुड़। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड उत्पाद (मदिरा की बिक्री हेतु खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली 2025 को अधिसूचित किया गया है, जो 01 सितम्बर 2025 से प्रभावी हो गई है। नई नियमावली के तहत भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, देशी मदिरा तथा भारत में आयातित विदेशी मदिरा के ब्रांडों के खुदरा बिक्री मूल्य में संशोधन किया गया है। यह संशोधित मूल्य राज्य भर में लागू हैं। उत्पाद अधीक्षक द्वारा बताया गया कि विभिन्न ब्रांडों के अद्यतन खुदरा मूल्य की जानकारी विभाग की वेबसाइट- https://excise.jharkhand.gov.in/Excise https://excise.jharkhand.gov.in/jsbcl पर उपलब्ध है। साथ ही सभी खुदरा उत्पाद दुकानों के परिसर में भी इन दरों की सूचना जनसाधारण के अवलोकन हेतु प्रदर्शित की गई है। उत्पाद अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि कुछ ब्रांड जैसे Bad Monkey Beer, Hunter Beer, Kingfisher Max, Ultra Max Beer, 8 PM Whisky, Old Monk Rum आदि के पुराने प्रिंट की बोतलें दुकानों पर उपलब्ध हैं, परंतु इनकी बिक्री 01 सितम्बर 2025 से निर्धारित नए खुदरा मूल्य पर ही की जा रही है।
साथ ही *उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से प्राप्त शिकायतों में दी गई जानकारी भ्रामक एवं गलत है। स्पष्ट किया गया है कि 01 सितम्बर 2025 से पूरे राज्य में सभी उत्पाद दुकानों पर मदिरा की बिक्री केवल संशोधित एमआरपी के अनुसार ही की जा रही है। यदि किसी उपभोक्ता को दरों से संबंधित कोई भी शिकायत या अनियमितता की जानकारी प्राप्त होती है, तो वे सीधे उत्पाद अधीक्षक, पाकुड़ से सम्पर्क कर सकते हैं- 9934235753 शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई की जायेगी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड द्वारा इस संबंध में पूर्व में 30 अगस्त 2025 को भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, ताकि आमजन एवं उपभोक्ताओं को पारदर्शी और प्रमाणिक सूचना उपलब्ध हो सके।



