धौलाना एसडीएम मनोज कुमार ने 7 बीएलओ को निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही पर जारी किए नोटिस …

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
हापुड (यूपी) – जनपद हापुड़ के तहसील धौलाना के एसडीएम मनोज सिंह ने निर्वाचन संबंधित कार्यों में लापरवाही बरतने पर धौलाना तहसील क्षेत्र के सात बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को नोटिस जारी कर दिए हैं। एसडीएम मनोज कुमार ने इन बीएलओ को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 4 नवंबर, 2025 से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करने और भरे हुए प्रपत्रों को प्राप्त करने का कार्य चल रहा है। हालांकि, संबंधित बीएलओ ने अभी तक अपने तैनाती स्थल से संबंधित निर्वाचन सामग्री प्राप्त नहीं की है और न ही अपनी ड्यूटी शुरू की है, जिससे यह महत्वपूर्ण और समयबद्ध कार्य बाधित हो रहा है।
धौलाना तहसील के उपजिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि निर्वाचन कार्य से लगातार अनुपस्थित रहने और कर्तव्य का पालन न करने की घोर लापरवाही पर सात बीएलओ पर कार्यवाही के लिए नोटिस दिए गए है। उन्होंने कहा कि यह कृत्य उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत है और कार्य से लगातार अनुपस्थित रहने और कर्तव्य का पालन न करने को घोर लापरवाही बताया है। उन्होंने कहा कि यह कृत्य उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत है और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना है।
प्रशासन द्वारा जारी नोटिस में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 का उल्लेख किया गया है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिना उचित कारण के अपने पदीय कर्तव्य का उल्लंघन करता है, तो उसे 3 माह से 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। बीएलओ को तत्काल अपने तैनाती मतदेय स्थल से संबंधित निर्वाचन सामग्री प्राप्त कर कार्य तुरंत प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी।



