सिंगरौली
हाईकोर्ट ने नपा. निगम सिंगरौली की विशेष बैठक पर लगाई रोक पार्षद अनिल वैश्य ने दी जानकारी

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
सिंगरौली। नगर पालिक निगम सिंगरौली में 24 अक्टूबर 2025 को आयोजित विशेष बैठक पर माननीय हाईकोर्ट जबलपुर ने स्थगन आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में पार्षद अनिल वैश्य ने बताया कि निगम प्रशासन द्वारा बुलाई गई इस बैठक में कानूनी प्रक्रियाओं और उपनियमों का पालन नहीं किया गया था, जिसके चलते अधिकांश पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया था। बताया गया कि 24 अक्टूबर को निगम कार्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव, हम आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प तथा केंद्र सरकार की नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्मेंस के समर्थन में विशेष बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता देवेश पांडे द्वारा की गई थी।
पार्षद अनिल वैस ने कहा कि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 29 उपनियम 5 का पालन किए बिना बैठक आयोजित की गई, जिसके चलते महापौर सहित कांग्रेस, आप, बसपा और निर्दलीय पार्षदों ने सामूहिक रूप से बैठक का विरोध करते हुए बहिष्कार कर दिया था।
मामले को लेकर पार्षदों द्वारा न्यायालय की शरण ली गई, जहां हाईकोर्ट ने उपनियमों और प्रक्रिया के उल्लंघन को देखते हुए बैठक पर स्टे आदेश जारी कर दिया। पार्षदों का कहना है कि निगम प्रशासन को किसी भी बैठक के आयोजन में कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था और पारदर्शिता बनी रहे। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब आगामी बैठकें नियमानुसार ही आयोजित किए जाने की संभावना है।




