गोड्डा

शादी की नियत से नाबालिग का अपहरण करने के आरोपित को कारावास

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा। जिला जज प्रथम कुमार पवन के न्यायालय ने शादी की नियत से नाबालिग का अपहरण करने के आरोपित महागामा थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी अफजल अंसारी को दोषी पाकर 366 आईपीसी के तहत सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 20,000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह की सजा से दंडित किया गया। महागामा थाना में दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग के पिता ने कहा था 24 जनवरी 24 को उसकी 17 वर्षीया पुत्री पढ़ने के लिए स्कूल गई थी। जब देर तक वापस नहीं आई तो खोजबीन किया गया। इसी दौरान पता चला कि उसकी पुत्री को मोहनपुर के अफजल अंसारी ने शादी की नियत से बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष छह गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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