गाजियाबाद
JE और अधिकारी पर ₹50,000 मांगने एवं धमकाने का आरोप, उपभोक्ता ने निष्पक्ष जांच की माँग की
उपभोक्ता ने DM को दी शिकायत
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
लोनी/गाज़ियाबाद। लोनी क्षेत्र के सादुल्लाबाद अंजली बिहार, निवासी रामकुमार पुत्र सीताराम ने जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायती पत्र देकर विद्युत विभाग के अधिकारियों और जूनियर इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, दो किलोवाट का घरेलू बिजली कनेक्शन देने के बदले उससे ₹50,000 की रिश्वत मांगी जा रही है।
रामकुमार ने बताया कि वह पिछले पाँच से छह माह से ऑनलाइन आवेदन कर रहा है, लेकिन उसका आवेदन बार-बार निरस्त किया जा रहा है। जबकि उसके मकान से बिजली पोल की दूरी मात्र लगभग 20 मीटर है, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के नियमों के अनुसार घरेलू कनेक्शन के लिए मान्य दूरी मानी जाती है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि उसने सभी आवश्यक दस्तावेज और आवेदन शुल्क जमा कर दिया है, फिर भी कनेक्शन देने में जानबूझकर बाधा उत्पन्न की जा रही है।
JE पर धमकाने और अवैध बकाया जोड़ने का आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप है कि क्षेत्रीय जेई पुष्पेंद्र द्वारा उसे बिना बिजली कनेक्शन और बिना किसी पूर्व चालान के ₹61,500 का बकाया दिखा दिया गया, जिसे वह अवैध बताता है। रामकुमार का कहना है कि उसे चमन बिहार बिजली घर बुलाकर जेई और उपखंड अधिकारी ने न केवल अपमानित किया बल्कि धमकी दी कि—
> “यदि पैसे नहीं दिए तो जीवन भर कनेक्शन नहीं मिलेगा और झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा।”
UPPCL नियमों के अनुसार उपभोक्ता को अधिकार
UPPCL बिजली आपूर्ति अधिनियम और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2020 के अनुसार
घरेलू उपभोक्ता को आवेदन के 15 से 30 दिनों के भीतर कनेक्शन प्रदान किया जाना अनिवार्य है।
किसी भी परिस्थिति में अधिकारी उपभोक्ता से अतिरिक्त या अनौपचारिक भुगतान (रिश्वत) नहीं मांग सकता।
उपभोक्ता के कैल्क्युलेटेड लोड और लाइन दूरी के आधार पर निर्धारित शुल्क ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिया जाना चाहिए।
यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है।
जांच की मांग
शिकायतकर्ता रामकुमार ने जिलाधिकारी से इस मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि गरीब और आम आदमी बिजली जैसी मूलभूत सुविधा के लिए रिश्वत और उत्पीड़न झेलने को मजबूर है, जो अस्वीकार्य है।


