ललितपुर
त्यौहारों के मद्देनजर जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
ललितपुर। आगामी महीनों में पडऩे वाले विभिन्न त्यौहार 14 जनवरी को मकर संक्रान्ति, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस एवं माघ मेला 2026 प्रयागराज के परिप्रेक्ष्य में जनपद से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन के दृष्टिगत जनपद में असामाजिक तत्वों द्वारा निजी स्वार्थ हेतु शांति व्यवस्था भंग करने एवं सामाजिक सौहार्द बिगाडऩे के प्रयास की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये 08 से 31 जनवरी तक जिले की सीमान्तर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किया जाना अपरिहार्य है। इसके मद्देनजर अपर जिला मजिस्ट्रेट अंकुर श्रीवास्तव धारा 163 बीएनएसएस के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत निषेधाज्ञायें पारित की हैं। जिसमें जिले की सीमाओं में कोई भी व्यक्ति अस्त्र, शस्त्र, लाठी, डण्डा, चाकू, भाला आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही शादी विवाह/अन्य कार्यक्रम में शस्त्र से फायर आदि करेगा और न ही किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलेगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध शासकीय ड्यूटी पर तैनात कर्मी तथा लाठी के संबंध में अपंग व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान, धार्मिक स्थल आदि पर इस प्रकार का भाषण, वक्तव्य चाहे वह मौखिक हो या लिखित रूप में, जारी नहीं करेगा, जिससे किसी धर्म, जाति, सम्प्रदाय अथवा समुदाय, व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचे। किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिये नहीं किया जायेगा तथा किसी भी धार्मिक स्थल में इस प्रकार का कोई ऐसा कृत्य न किया जाये, जिससे सामाजिक, धार्मिक एवं जाति द्वेष की भावना उत्पन्न हो। सुरक्षा हेतु ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा, जिससे जन सामान्य में भय अथवा आकोश उत्पन्न होने की सम्भावना हो। 5-कोई भी व्यक्ति मादिरा व अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर जुलूस एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति मोबाईल पर किसी भी प्रकार की अवांछनीय/आपत्तिजनक पोस्ट नहीं डालेगा जिससे की साम्प्रदायिक माहौल खराब हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करते हुये पाया जाये तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उपरोक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर ऐसे किसी उत्तेजक नारे एवं भाषण एवं भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे किसी व्यक्ति / समुदाय को साम्प्रदायिक व जातिगत / राजनैतिक भावना के प्रति कुप्रभाव पड़े तथा न ही ऐसी बात करेगा, जिससे उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े व वाणी, प्रचार सामग्री द्वारा ऐसी बात नहीं करेगा, जिससे जन-शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की सम्भावना हो व जन भावना उत्तेजित होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्तित उक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर (ध्वनि के यन्त्रो) तथा डी.जे. का प्रयोग नहीं करेगा। माघ मेला 2026 प्रयागराज के परिप्रेक्ष्य में स्टेशनों पर यात्रियो की सम्भावित भीड़ के दृष्टिगत रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग क्षेत्र एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था वनाये रखेगें। प्रतिबंधात्मक आदेश विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरी, उप जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर, महरौनी, तालबेहट, पाली, मड़ावरा में अनुमति दिये जाने पर उस सीमा तक शिथिल होगे, जिस सीमा तक अनुमति दी जायेगी। उक्त आदेश लागू करने की तिथि से प्रभावी होगा।



