शामली

थाना परिसर में बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम 

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
कांधला। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा की रोकथाम एवं जनजागरूकता को लेकर थाना परिसर मे बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित गणमान्य नागरिकों एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा इसे जड़ से समाप्त करने के लिए समाज की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया गया।बैठक के दौरान सभी उपस्थित लोगों को बाल विवाह न कराने और अपने क्षेत्र में इसकी रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हाजी वाजिद हसन उर्फ बबला ने बताया कि यह बैठक सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप आयोजित की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो इसकी सूचना तत्काल थाने पर देनी चाहिए, जिस पर पुलिस विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार ने कहा कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले, तो बिना किसी भय के तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कानूनी कार्रवाई कर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। बैठक में नरेश सैनी, सचिन गोयल एडवोकेट, सुरेश कुमार शरद गोयल, डा नफीस, सहित पुलिस कर्मी मौजूद रहे।
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