ललितपुर

इन्दौर में खुद को न्यूज चैनल का पत्रकार बताकर दहेज में मांगी मंहगी कार

दहेज में कार न मिलने पर लड़के ने किया शादी करने से इंकार

पिता ने दर्ज करायी एफआईआर, कहा- पुत्री का भविष्य हो रहा खराब
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
ललितपुर। मध्य प्रदेश के जिला इंदौर में स्वयं को बड़ा पत्रकार बताते हुये पुत्री से शादी करने के एवज में कार की मांग करने और कार्ड वितरण होने के बाद शादी से इंकार कर देने का मामला प्रकाश में आया है। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये कोतवाली पुलिस ने दो महिलाओं समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। शहर क्षेत्रांतर्गत मोहल्ला आजादपुरा तृतीय में रहने वाले हल्के पाल पुत्र स्व.धनसिंह पाल ने कोतवाली पुलिस को दिये शिकायती पत्र में बताया कि उसकी पुत्री का विवाह मध्य प्रदेश के जिला इंदौर में विजयनगर निवासी सुमित सिंह पुत्र कमल सिंह के साथ 20 नवम्बर 2025 को होना तय हुआ था। उसने एक सोने की अंगूठी, सोने की चैन, कपड़े व सामान, फलफ्रूट करीब 60 हजार रुपये के और 5 लाख रुपये के साथ आगामी 26 फरवरी 2026 को ललितपुर में ही सुमित सिंह, कमल सिंह, शान्ति पत्नी कमल, कृष्णा पुत्र कमल सिंह, प्रगति पत्नी कृष्णा को सचिन, बब्लू, अंकित पुत्रगण हल्के व अपनी पत्नी कमलेश, मोहल्लेवासियों व रिश्तेदारों के सामने दिये और उसने विवाह के कार्ड छपवाकर वितरण कर दिये। बारात घर भी बुक कर लिया, भोजन बनाने के लिए मिठया भी कर लिया और विवाह की सम्पूर्ण तैयारी कर ली। इतना सब होने के बाद सुमित ने कहा कि वह न्यूज चैनल का पत्रकार है, उसे दहेज में कार चाहिए, इससे उनका रूतवा बना रहेगा। पीडि़त व उसकी पुत्री के मोबाइल फोन पर होने वाले समधी कमल ने 15 नवम्बर को फोन करके भुगतान करने की बात कही, जिस पर उन्होंने कहा कि शादी के दौरान ही दहेज में कार देनी पड़ेगी। आरोप है कि सुमित सिंह व कमल सिंह ने कहा कि वह स्टेण्डर्ड लोग हैं, कार न मिलने पर वह शादी नहीं करेंगे और शादी करने से इंकार कर दिया। पीडि़त ने बताया कि शादी से मना करने के बाद उसकी पुत्री का भविष्य खराब हो गया है। कोतवाली पुलिस ने पीडि़त की शिकायत पर उक्त लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 316 (2), 351 (3) व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।
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