भरत पुर
रास्ता अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
भरतपुर। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में बामनवास के गांव सीतोड़ (बड़ी झोपड़ी कसाना ढाणी) में रोके गए आम रास्ते को तुरंत खुलवा कर मौके पर पुलिसकर्मी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में दोबारा रास्ता बंद न किया जा सके। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने दायर एक जनहित याचिका पर बामनवास के थानाधिकारी को यह निर्देश देते कहा है कि अगर आवश्यकता पड़े तो रास्ता ब्लॉक करने वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज करें। अदालत ने यह आदेश शिवराम और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता भवानी सैनी और कपिल चांवरिया ने अदालत को बताया कि जिस रास्ते को अवरूद्ध किया गया है वह रास्ता बड़ी झोपड़ी, कसाना ढाणी में जाता हैं। यह 300 ग्रामीणों के आने-जाने का एकमात्र रास्ता हैं।रास्ता अवरूद्ध होने पर ग्रामीणों, विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों, महिलाओं और मरीजों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर मरीजों के लिए एम्बुलेंस तक ढाणी में नहीं पहुंच पा रही है।16 जनवरी को एडीएम गंगापुरसिटी के निर्देश के बाद भी रास्ता नहीं खुला। जिसके बाद ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस पर अदालत ने राज्य सरकार, कलक्टर, सवाईमाधोपुर सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए एसएचओ को तुरंत रास्ता खुलवाने के निर्देश दिए।*



