खैरथल

खैरथल-तिजारा में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित

जिला कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
खैरथल-तिजारा। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया गया। अंतिम प्रकाशन के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला स्तर पर बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपाल जाट सहित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी एवं जिला महामंत्री अनूप यादव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बलराम यादव एवं ब्लॉक अध्यक्ष फतेह मोहम्मद, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हितेश रसगोन एवं जिला सचिव संजय कुमार तथा आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा उपस्थित रहे।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर्तिका शुक्ला ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए जानकारी दी कि अर्हता दिनांक 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। इस संबंध में सार्वजनिक सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर फॉर्म-16 में चस्पा कर दी गई है।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम निर्वाचक नामावली-2026 की एक सॉफ्ट कॉपी (फोटोरहित) तथा एक हार्ड कॉपी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। साथ ही यह भी बताया गया कि मतदाता सूची जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट तथा वोटर पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है, जहां मतदाता EPIC सर्च के माध्यम से अपना नाम देख सकते हैं।
बैठक में बताया गया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना और संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए पात्र नागरिक फॉर्म-6, 7 और 8 के माध्यम से ऑनलाइन वोटर पोर्टल, ECINet App या संबंधित बीएलओ से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभावार मतदाताओं के विवरण, अपील की प्रक्रिया तथा निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन सुविधाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील 15 दिवस के भीतर जिला मजिस्ट्रेट तथा द्वितीय अपील 30 दिवस के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।
बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचारू बनाने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की गई।
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button