नेशनल प्रेस टाइम्स , ब्यूरो
माननीय जिला जज कोर्ट में हुई लंबी बहस के बाद आरोपी शुभम भाटी को मिली राहत, सरकारी पक्ष ने किया था कड़ा विरोध…
हापुड – जनपद में चर्चित कांड पूर्व मंत्री मदन चौहान पर फायरिंग के मामले में मंगलवार को अदालत से अहम फैसला सामने आया है । पूर्व मंत्री मदन चौहान पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त शुभम भाटी को जिला जज कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में आरोपी की ओर से अधिवक्ता मोहित गुप्ता ने अदालत में जोरदार पैरवी की।
अधिवक्ता मोहित गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला जज कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। वहीं, जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से जमानत का कड़ा विरोध किया गया था और मामले की गंभीरता को अदालत के समक्ष रखा गया। इसके बावजूद अदालत ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आरोपी को जमानत देने का निर्णय सुनाया।
गौरतलब है कि यह घटना 9 फरवरी की रात की बताई जा रही है। उस रात पूर्व मंत्री मदन चौहान गांव हिरणपुरा से एक सगाई समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। उनके साथ सरकारी गनर और एक निजी सहायक रणधीर भी मौजूद थे। आरोप के अनुसार इसी दौरान तीन युवक मौके पर पहुंचे और कथित तौर पर पिस्तौल दिखाकर अभद्रता की। घटना के बाद तीनों युवक वहां से फरार हो गए थे, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी क्रम में गश्त के दौरान पुलिस ने बागड़पुर क्षेत्र से शुभम भाटी को गिरफ्तार किया था, जो रिफ्यूजी कॉलोनी का निवासी बताया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की और मामले से जुड़े तथ्यों को खंगालना शुरू किया।
अब इस मामले में अदालत द्वारा जमानत मिलने के बाद एक बार फिर यह प्रकरण चर्चा में आ गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी पक्ष ने राहत की सांस ली है, जबकि सरकारी पक्ष आगे की रणनीति पर विचार कर रहा है।


