तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
ललितपुर। जमीन की खरीद-फरोख्त के नाम पर लाखों रुपये की ठगी और फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने का मामला सामने आया है। कोतवाली ललितपुर पुलिस ने पीडि़त की तहरीर पर तीन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और धमकी देने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के शांतिनगर निवासी अरविंद कुमार जैन पुत्र गोकुलचंद जैन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी मुलाकात ललितपुर निवासी बृजकिशोर शर्मा से हुई थी। बृजकिशोर शर्मा ने आरटीओ नहर रोड के पास स्थित लगभग 1.22 एकड़ जमीन बेचने का प्रस्ताव दिया और जमीन का सौदा करीब 34 लाख रुपये में तय हुआ। दोनों पक्षों के बीच इस संबंध में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी किया गया था। पीडि़त के अनुसार समझौते के अनुसार उन्होंने अलग-अलग तारीखों में बैंक के माध्यम से आरोपियों को किस्तों में रुपये दिए। इसमें से लगभग 14,02,000 रुपये अरुण शर्मा के एचडीएफसी बैंक खाते में और करीब 20,63,155 रुपये बृजकिशोर शर्मा के यूनियन बैंक खाते में जमा किए गए। आरोप है कि पूरी धनराशि प्राप्त करने के बाद भी आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं की और टालमटोल करते रहे। पीडि़त जब जमीन की जानकारी लेने तहसील पहुंचा तो उसे पता चला कि जिस जमीन का सौदा उससे किया गया था, उसी जमीन के कई प्लॉट फर्जी दस्तावेज तैयार कर अन्य लोगों के नाम रजिस्ट्री कर दिए गए हैं। आरोप है कि इस पूरे मामले में अरुण शर्मा और मनोज शर्मा भी बृजकिशोर शर्मा के साथ शामिल थे। पीडि़त के अनुसार 20 फरवरी 2026 को तुवन चौराहे पर पंचायत के दौरान जब उसने अपना पैसा वापस मांगा तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। यहां तक कि चंबल में लाश फिंकवा देने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने इस धमकी की ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है। कोतवाली ललितपुर पुलिस ने मामले में बृजकिशोर शर्मा, अरुण शर्मा और मनोज शर्मा के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।