
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
बरेली। एलपीजी किल्लत के बीच जो उपभोक्ता घर में दो से ज्यादा सिलिंडरों का भंडारण कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम (एस्मा) के तहत कार्रवाई की जाएगी। एलपीजी आपूर्ति की अड़चन मद्देनजर लोग अतिरिक्त सिलिंडर जमा करने लगे हैं जो कानून अपराध है। नियमानुसार सामान्य घरेलू उपभोक्ता को 14.2 किलो के दो एलपीजी सिलिंडर रखने की अनुमति होती है। एक उपयोग होता है और दूसरा वैकअप में रखा जाता है। अगर कोई दो से ज्यादा सिलिंडर रखता है तो उसे जमाखोरी माना जाएगा।
जिला पूर्ति विभाग की ओर से जारी निर्देश के तहत यदि हेल्पलाइन नंबर पर या अन्य किसी माध्यम से किसी घर में दो से ज्यादा सिलिंडर भंडारण की सूचना मिले तो उच्चाधिकारी की अनुमति पर क्षेत्रीय पुलिस टीम के साथ औचक निरीक्षण किया जाएगा। सूचना की पुष्टि पर विधिक कार्रवाई हो सकती है।
जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि एस्मा कानून लागू है। ऐसी स्थिति में अगर किसी घर में दो से अधिक सिलिंडरों के भंडारण की सूचना मिलेगी तो जांच और पुष्टि कर कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील है कि जरूरत के अनुसार ही घरेलू सिलिंडर का उपयोग करें।



