सिंगरौली
खबरों के बाद पुलिस अधीक्षक के स्पा सेंटर्स को सख्त निर्देश…
लाइसेंस, CCTV और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
सिंगरौली। सिंगरौली जिले में संचालित स्पा एवं मसाज सेंटरों में अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशन में सिंगरौली पुलिस ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि स्पा सेंटर की आड़ में किसी भी प्रकार की अवैध, अनैतिक या आपराधिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अनिवार्य नियम
निर्देशों के अनुसार सभी स्पा सेंटरों को वैध लाइसेंस के साथ संचालित करना होगा। कर्मचारियों का पहचान पत्र एवं पुलिस सत्यापन अनिवार्य रहेगा। साथ ही रिसेप्शन एवं प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे कार्यशील स्थिति में रखना होगा। इसके अलावा संचालन समय का पालन, पुरुष एवं महिला ग्राहकों के
लिए अलग-अलग व्यवस्था तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन पर पूर्ण प्रतिबंध
स्पा की आड़ में देह व्यापार या अन्य अनैतिक गतिविधियां, बिना पंजीकरण संचालन, फर्जी दस्तावेजों का उपयोग, संदिग्ध व्यक्तियों को बिना रिकॉर्डप्रवेश देना तथा बंद कमरों में नियमों के विरुद्ध सेवाएं देना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित स्पा सेंटर को सील किया जाएगा। साथ ही संचालकों एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध
अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शिकायत यहां करें
सिंगरौली पुलिस द्वारा स्पा सेंटरों की लगातार जांच एवं आकस्मिक निरीक्षण किए जा रहे हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर गुप्त निगरानी भी रखी जा रही है। महिला थाना प्रभारी आराधना परिहार (मो. 9669370461) द्वारा प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने कहा कि ‘स्पा सेंटर की आड़ में अवैध गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।



