अमरोहा : पीट-पीटकर हत्या में नौ को उम्रकैद

एनपीटी अमरोहा ब्यूरो
अमरोहा। चार साल पहले किसान बाबूराम की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में दोषी एक ही परिवार के 12 लोगों में से नौ को बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों में पिता-पुत्र और सगे भाई भी शामिल हैं। जबकि, तीन बाल अपचारियों को 10 साल की सजा सुनाई गई है। उधर, हत्या के दोषियों के परिजनों से मारपीट में मृतक के नौ परिजनों को भी पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सभी 21 दोषियों पर 7,39,500 रुपये जुर्माना भी लगाया है
डिडौली कोतवाली क्षेत्र के फरासपुरा गांव में किसान बाबूराम और उनके भाई दिवंगत रामफल के परिवार रहते हैं। बाबूराम और उनके भतीजे बलवीर के बीच रास्ते में दीवार को लेकर विवाद चल रहा था। नौ जुलाई 2020 की सुबह करीब छह बजे बाबूराम बच्चों के साथ घर में बैठे थे। तभी, बलवीर ने परिवार के लोगों के साथ लाठी-डंडों और सरियों से लैस होकर उनके घर पर चढ़ाई कर दी थी। उन्होंने बाबूराम को बुरी तरह पीटा था, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई थी। बचाव में आए परिवार के उमेश, रामचंद्र, शिवचंद, रचना, राधेश्याम व सुमित्रा को भी आरोपियों ने पीटकर लहूलुहान कर दिया था। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर हंगामा किया था
इनको हुई सजा :
चमन सिंह व उसका बेटा विकास, बलवीर व उसके बेटे पवन, उभन और देवेंद्र व उसके बेटे मोहित, रोहित और परिवार के चंद्रपाल। इन पर 5,89,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा हत्या के दोषियों के परिजनों से मारपीट में मृतक के परिवार के राजेश उर्फ राधेश्याम, उमेश सिंह, दिनेश सिंह, रचित, दीपक, रामचंद्र, अमित, शिवचंद्र और मोहित को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 99 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा तीनों किशोरों पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
किसान के बेटे ने दर्ज कराई थी एफआईआर
अमरोहा। फरासपुरा गांव में किसान बाबूराम की पीटकर हत्या करने में उनके बेटे राधेश्याम ने पुलिस को तहरीर दी थी। जिसके बाद चमन सिंह, पवन, उभन, चंद्रपाल सिंह, बलवीर, देवेंद्र, मोहित, रोहित, सतीश, विकास, कमलकांत, अजब सिंह, विनोद समेत 16 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। जबकि, बलवीर पक्ष ने परिवाद दायर कर मृतक बाबूराम पक्ष के राजेश उर्फ राधेश्याम, उमेश सिंह, दिनेश सिंह, रचित, दीपक, रामचंद्र, अमित, शिवचंद्र और मोहित को मारपीट के दौरान हड्डी तोड़ देने का आरोपी बनाया था। पुलिस ने इनको को भी कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल सभी जमानत पर बाहर थे
कोर्ट ने एक दिन पहले दिया था दोषी करार
हत्या के मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम हेमलता त्यागी की अदालत में चल रही थी। बीते बुधवार को कोर्ट ने मुकदमे में सुनवाई करते हुए किसान की हत्या में मोहित, चमन, उभन, विकास, रोहित, पवन, देवेंद्र, बलवीर सिंह, चंद्रपाल सिंह समेत 12 लोगों को दोषी करार दिया था। इसमें तीन बाल अपचारी भी हैं। उधर, हत्या के दोषियों की परिजनों से मारपीट करने में मृतक बाबूराम के बेटे राजेश उर्फ राधेश्याम, उमेश सिंह, दिनेश सिंह, रचित, दीपक, रामचंद्र, अमित, शिवचंद्र व मोहित को दोषी करार दिया था। इसके बाद सभी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था