पाकुड़

रेलवे पुलिस बल ने शराब के साथ एक व्यक्ति को धर दबोचा, प्राथमिकी दर्ज

एनपीटी पाकुड़ ब्यूरो,

पाकुड़ (झा०खं०),रेलवे पुलिस बल ने सतर्क’ के तहत ऑपरेशन में बिहार के मुंगेर जिला के कोतवाली थाना क्षेत्रान्तर्गत मंगल बाजार गांव निवासी 44वर्षीय नीरज कुमार निराला (पिता – स्वर्गीय बलिराम मंडल) नायक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ के साथ तलाशी के दौरान पकड़ा गया है। दरअसल बीते गुरुवार को आरपीएफ/सीआईबी/बीडब्ल्यूएन की टीम जिसमें एएसआई प्रकाश नारायण और सीटी दिनेश कुमार शामिल थे, ने आईपीएफ/ सीआईबी/बीडब्ल्यूएन के मार्गदर्शन में रामपुरहाट रेलवे स्टेशन से ट्रेन संख्या 53403 रामपुरहाट गया पैसेंजर में जांच की। ट्रेन का खुलने का समय 09:05 बजे है। रामपुरहाट रेलवे स्टेशन से. सूचना पर कार्रवाई करते हुए लगभग 09:05 बजे रामपुरहाट रेलवे स्टेशन पर सामान के साथ चढ़ने वाले यात्रियों की संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी गई। इसी बीच उक्त ट्रेन के डिब्बे में कुछ यात्री अपने बैग के साथ तथा एक व्यक्ति भारी बैग के साथ संदिग्ध अवस्था में चढ़ गये। जैसे ही टीम उसकी हरकत पर प्रतिक्रिया कर पाती, उसने उसकी गतिविधियों पर संदेह करते हुए उसे अंदर छिपा दिया। टीम ने उस व्यक्ति को अटेंड किया और निवारक जांच में टीम की पहचान के बारे में भी उसे बताया गया। चेक करने पर पता चला कि बैग बहुत भारी है और बैग के अन्दर कौन सा सामान है, यह पूछने पर पता चला। पहले तो उसने टीम को गुमराह किया। लेकिन पूछताछ करने पर उसने रामपुरहाट से बिहार शराब ले जाने की बात स्वीकार की। पाकुड़ में सहायता के लिए मामले को तुरन्त आरपीएफ/पोस्ट/पाकुड़ को साझा किया गया। उसके पास 01 नं. बैकपैक जिसमें शराब/ शराब की बोतलें हों। ट्रेन 10:27 बजे पाकुड़ पीएफ नंबर 01 पर पहुंची, जहां आरपीएफ/पोस्ट/पाकुड़ के एसआई संतोष कुमार और ऑन ड्यूटी स्टाफ मौजूद थे। आरपीएफ/पोस्ट/पाकुड़ की सहायता से एक बैकपैक वाले एक व्यक्ति को पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। बैग की ठीक से जांच की गई तो उसके पास से 06 नग इंपीरियल ब्लू (375 एमएल) और 07 नग ब्रदर्स एंड कंपनी व्हिस्की (180 एमएल) और 10 नग स्टर्लिंग रिजर्व बी7 व्हिस्की (180 एमएल) मिला। पूछने पर उसने अपनी पहचान नीरज कुमार निराला पुरुष-44 वर्ष पुत्र स्वर्गीय बलिराम मंडोल गांव-मंगल के रूप में बताई। बजर, पीओ-मुंगेर, पीएस-कोतवाली, जिला-मुंगेर (बिहार) ।लेकिन इन शराब/ शराब की खरीद और आपूर्ति और रेलवे के माध्यम से इसके परिवहन के लिए कानूनी दस्तावेज पेश करने में विफल रहे। इस प्रकार सभी बरामद वस्तुओं को उचित जब्ती सूची के तहत जब्त कर लिया गया और 10.35 बजे से 10.50 बजे तक लेबल किया गया। उपलब्ध गवाह की उपस्थिति में. उपरोक्त व्यक्ति को 10:55 बजे हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए जब्ती सूची के अनुसार जब्त सामानों के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है। इस संबंध में पाकुड़ (झारखंड) में उत्पाद अधिनियम की धारा 47 (ए) के तहत मामला संख्या 12/2025-26 दर्ज किया गया है।

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