उत्तर प्रदेश

खाकी पर हमले के गुनहगार को दस वर्ष की कैद

एनपीटी उत्तर प्रदेश ब्यूरो

कैराना। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने और हथियार बरामदगी के मामले में कोर्ट ने दोषी को दस वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी उस समय 50 हजार रुपये का इनामी घोषित बदमाश था।
   छह मई 2013 को कैराना कोतवाली पुलिस की गांव मामौर—काकौर के जंगल में 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश संदीप उर्फ भरतू निवासी गांव रोहटा थाना सरूरपुर जनपद मेरठ से मुठभेड़ हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कब्जे से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए थे। पुलिस ने जानलेवा हमला और हथियार बरामदगी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया था। इसके बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था। उक्त मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायालय (स्पेशल एससी—एसटी) के यहां हुई। शुक्रवार को विद्वान न्यायाधीश अवधेश पांडेय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने तथा पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात संदीप उर्फ भरतू को दोषी करार दिया। दोषी को दस वर्ष के कारावास और एक लाख 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

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