सात लाख की ठगी का मामले में पंजाब नेशनल बैंक के बैंक मित्र को तीन साल की सजा

एनपीटी बरेली ब्यूरो
बरेली। अलीगंज थाना क्षेत्र के गैनी गांव निवासी चैतन्य बाबू सक्सेना, जो पंजाब नेशनल बैंक, गैनी शाखा के तहत बैंक मित्र के रूप में कार्यरत थे। उनको को सात लाख रुपये की ठगी के मामले में तीन साल की सजा और 10,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है।
जानकारी के अनुसार बैंक मित्र ने ग्राहकों से जमा लिए गए ₹7,06,000 रुपये।यह रकम बैंक में जमा करने के बजाय खुद रख लिए और उन्हें फर्जी रसीदें थमा दीं।
जब ग्राहक अपने पैसे निकालने पहुंचे, तो ठगी का खुलासा हुआ।
कंपनी ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
शिकायत के बाद संतोष फिनलीज कंपनी की ओर से पांच साल पहले मुकदमा दर्ज कराया गया था। अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि 17 पीड़ित ग्राहकों की गवाही और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
अदालत का फैसला
न्यायिक मजिस्ट्रेट विदिशा भूषण की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर तीन साल का कारावास और ₹10,000 का जुर्माना लगाया।
बताते चलें कि 5 वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ित ग्राहकों को न्याय मिला।