कैराना
दो अलग-अलग मामलों में सात दोषियों को सजा

एनपीटी कैराना ब्यूरो
कैराना। न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व चोरी के दो अलग-अलग मामलों में सात दोषियों को सजा सुनाई।
वर्ष 1996 में थाना कांधला पर ओंकार सिंह, हरपाल, माहीचंद, ओमवीर, सुधीर और ब्रह्मप्रकाश निवासीगण गांव मकमूलपुर के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। मंगलवार को कोर्ट ने सभी दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 2500-2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2001 में शामली कोतवाली पर वाहिद निवासी मक्काबस थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।