सिंगरौली

वार्ड 1 से 11 में निवासरत नागरिक निगम द्वारा अधिरोपित करों का भुगतान करने पर ही एनसीएल द्वारा सम्पत्तियो का मुआवजा कर सकेंगे प्राप्त

नगर निगम आयुक्त ने एनसीएल प्रबंधन को लिखा पत्रः निगम द्वारा एनओसी देने के पश्चात ही मुआवजा राशि का करे भुगतान

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
 सिंगरौली। नगर पालिक निगम सिंगरौली की आयुक्त  सविता प्रधान के द्वारा एनसीएल प्रबंधन को इस आशय का पत्र जारी किया गया है कि नगरपालिक निगम सिंगरौली क्षेत्रान्तर्गत मोरवा जोन के वार्ड क्रमांक 1 से 11 तक मे स्थित सम्पत्तियों पर निगम द्वारा सम्पत्तिकर, जलकर, दुकान किराया एवं भू-भाटक अधिरोपित किया गया है। किंतु मोरवा जोन में स्थित सम्पत्तियों का अधिग्रहण सीबीए एक्ट के अन्तर्गत एनसीएल द्वारा कर लिया गया है। जिसके कारण अधिग्रहित की गई सम्पत्तियों के स्वामियों द्वारा सम्पत्तिकर, जलकर, दुकान किराया एवं भू-भाटक का भुगतान नही किया जा रहा है। उन्होने पत्र के माध्यम से एनसीएल प्रबंधनन को अवगत कराया है कि ऐसे नागरिक जिनके द्वारा निगम द्वारा अधिरोपित बकाया अपने परसम्पत्तियों सम्पत्तिकर, एवं भू-भाटक की बकाया राशि निगम कोष में जमा नही की जाती तब तक उनके मुआवजे का भुगतान न किया जाये।
निगमायुक्त के द्वारा मोरवा जोन के वार्ड 1 से 11 तक में निवासरत नागरिको से भी आग्रह किया गया है कि निगम द्वारा अधिरोपित सम्पत्ति कर, जल कर, भू भाटक का भुगतान कर नगर निगम से एनओसी प्राप्त करे। तथा एनसीएल प्रबंधन को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि एनसीएल नगर निगम से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र ( एनओसी) के आधार पर ही मुआवजे की राशि भुगतान करे।
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