आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल मामले में ईडी को हाईकोर्ट से झटका, पोस्टिंग रोकने को लेकर दायर याचिका हुई खारिज

एनपीटी झारखंड ब्यूरो,
रांची, आईएएस पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिल गयी है। खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में फंसी आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की याचिका हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। दरअसल पोस्टिंग पर रोक लगाने के लिए ईडी ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि पोस्टिंग से उनके खिलाफ जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन हाईकोर्ट ने पोस्टिंग वाली ईडी की याचिका खारिज कर दी है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया हैं। ईडी ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से पूजा सिंघल का किसी भी विभाग में पोस्टिंग पर रोक लगाने की मांग किया था। ईडी ने याचिका में कहा था कि पूजा सिंघल का किसी विभाग में पोस्टिंग किए जाने से प्रभावित हो सकती है। आपको बता दे कि ईडी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राज्य सरकार ने पूजा सिंघल के निलंबन वापस ले लिया है। कोर्ट का आदेश से पूर्व राज्य सरकार ने पूजा सिंघल को प्राद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही झारखण्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की भी अतिरिक्त पदभार दिया गया है। 28 महीनों तक जेल में गुजारने के 7 दिसंबर को कोर्ट से जमानत मिली है। खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में पूजा सिंघल ट्रायल फेस कर रही है। बता दे कि 11 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले 6 मई 2022 को ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान सीए सुमन कुमार सिंह के ठिकाने से 19.31 करोड़ रुपए बरामद किया गया था। ईडी की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि पद का दुरुपयोग कर जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकती है।