छोटे भाई की गोली मारकर हत्या करने में दो बड़े भाइयों को उम्रकैद।

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
अमरोहा। छह साल पहले बाग के बंटवारे को लेकर किसान राजेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या करने में उनके दो सगे बड़े भाइयों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय का फैसला आने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। बछरायूं थानाक्षेत्र के मोहल्ला बकाबाद में किसान देवीदयाल का परिवार रहता है। उनके तीन बेटे संजीव, राजीव व राजेंद्र थे। तीनों भाइयों के बीच बाग के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। तीनों भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग-अलग मकान बनाकर रहते हैं। चार सितंबर 2018 की रात दो बजे राजेंद्र पत्नी देवबाला के साथ घर में सो रहे थे। इस बीच बड़े भाई संजीव व राजीव और परिचित विवेक के साथ सीढ़ी लगाकर राजेंद्र के घर में घुस गए थे और सिर में गोली मारकर राजेंद्र की हत्या कर दी थी। कमरे में लाइट जली होने पर देवबाला ने सभी को पहचान लिया था। मामले में पुलिस ने मृतक राजेंद्र की पत्नी देवबाला ने पिता देवीदयाल, दो भाइयों राजीव व संजीव समेत पांच के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुकदमे की विवेचना की तो मृतक के पिता देवीदयाल की नामजदगी झूठी पाई गई थी। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई संजीव, राजीव और उनके परिचित विवेक के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस ने दोषी राजीव के कब्जे से 315 बोर का तमंचा बरामद किया था। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। फिलहाल सभी जमानत पर थे। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी-एसटी एक्ट संजय चौधरी की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत पैरवी के आधार पर बृहस्पतिवार को कोर्ट ने मृतक के सगे भाई संजीव और राजीव को दोषी करार दिया था। इस मामले में मृतक की पत्नी और गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे। दोषियों को सजा दिलाने में एफएसएल रिपोर्ट महत्वपूर्ण आधार बनी। शनिवार को न्यायालय में मुकदमे में सजा के प्रश्न पर सुनवाई की और दोषी संजीव व राजीव को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, साक्ष्य न मिलने पर विवेक काे दोषमुक्त कर दिया है।