राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जयपुर जेडीए कमिश्नर को 30 अप्रैल को नई दिल्ली तलब किया

एनपीटी ब्यरो
बूंदी 29 अप्रैल। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पिछले वर्ष जयपुर में ध्वजनगर में बेसमेंट में पानी भरने से तीन लोगों की मृत्यु के मामले में दर्ज शिकायत पर 30 अप्रैल को जयपुर जेडीए कमिश्नर को नई दिल्ली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कार्यालय पर व्यक्तिगत तलब किया है। साथ ही आयोग के आदेश की पालना नहीं करने पर गिरफ्तारी वारंट से तलब करने की भी चेतावनी दी है।
*बेसमेंट में पानी भरने से तीन लोगो की हुयी थी म्रत्यु*
उल्लेखनीय है कि 1 अगस्त 2024 को जयपुर ध्वज नगर में बारिश का पानी भरने से बेसमेंट में तीन निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गयी थी। जिसके बाद इस मामले में राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक पीसीसी सदस्य चर्मेश शर्मा ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत की थी। आयोग ने शर्मा की शिकायत पर इस मामले में केस दर्ज करते हुये जयपुर जेडीए कमिश्नर, जयपुर जिला कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुये कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की थी। आयोग ने राजस्थान सरकार की मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी किया था।
*कमिश्नर ने आयोग के निर्देश के बावजूद नहीं की कार्यवाही*
मानव अधिकार आयोग के कार्यवाही के निर्देश के बाद इस मामले में जयपुर जिला कलेक्टर की ओर से आयोग में जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें मृत्यु का कारण भरने से डूबना बताया गया। वहीं जयपुर पुलिस की ओर से भी इस मामले में आयोग को जवाब दिया गया। लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर इस मामले में मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिस पर आयोग ने नाराजगी जताते हुये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत 20 मार्च को जारी आदेश में 30 अप्रैल 2025 को जयपुर जेडीए कमिश्नर को इस मामले में कार्यवाही रिपोर्ट के साथ प्रातः 11 बजे नई दिल्ली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यालय पर तलब किया है।अपने आदेश में आयोग ने यह भी कहा है कि 30 अप्रेल से सप्ताह भर पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जेडीए कमिश्नर को व्यक्तिगत उपस्थिति आदेश को स्थगित किया जा सकता है।लेकिन 30 अप्रेल को जेडीए कमिश्नर को तलब करने के आदेश को मंगलवार तक आयोग ने यथावत रखा है और स्थगित करने सम्बंधित कोई आदेश जारी नही किया है।
*गिरफ्तारी वारंट से तलब करने की चेतावनी*
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जयपुर विकास प्राधिकरण कमिश्नर को व्यकिगत उपस्थिति के आयोग के निर्देशों की पालना नहीं करने पर गिरफ्तारी वारंट से तलब करने की चेतावनी दी है।आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि आदेश की पालना नहीं की गयी तो आयोग अपनी संवैधानिक प्रकिया के तहत जेडीए कमिश्नर को गिरफ़्तारी वारंट से तलब कर सकता है।
*संवेदनशील विषय पर जेडीए की लापरवाही दुर्भाग्यपूर्ण – शर्मा*
इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवाने वाले राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा ने कहा कि आम लोगों के जीवन से जुड़े हुये ऐसे विषय में प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीरता बरतनी चाहिये।शर्मा ने कहा कि यदि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पानी के ड्रेनेज सिस्टम को सही रखा जाता तो बेसमेंट में पानी नहीं भरता और तीन निर्दोष लोगों की जान नहीं जाती। इस मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देशों के बावजूद जेडीए के द्वारा ऐसे संवेदनशील मामले में कार्यवाही नहीं करने की लापरवाही दुर्भाग्यपूर्ण है।